नियम है नहीं और विद्युत शवगृह से GST वसूलने की दे दी मंजूरी

Sandeep Kumar

Aug 24, 2024

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सतना शहर के दो मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलने का मामला सामने आया है।

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सतना की मेयर ने जीएसटी वसूलने की मंजूरी दे दी है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है।

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नारायण तालाब और नजीराबाद स्थित मुक्तिधाम में बिना नियम के ही जीएसटी वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।

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एमआईसी (MIC) ने नियम विरुद्ध जीएसटी वसूली को मंजूरी दी है, जो अब जांच का विषय बन चुका है।

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जीएसटी विशेषज्ञों का मानना है कि शवदाह गृह में अंतिम संस्कार पर जीएसटी वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में कहा था कि अंतिम संस्कार केंद्रीय वस्तु और सेवा अधिनियम (CGST) के दायरे में नहीं आता।

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बीते 14 मार्च को सतना नगर निगम में एमआईसी की बैठक हुई थी, जिसमें शवदाह गृह में शुल्क वसूली पर प्रस्ताव लाया गया था।

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प्रस्ताव में शव जलाने का शुल्क 2100 रुपए और इस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूली की बात कही गई थी।

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करीब 5 महीने तक एमआईसी का यह मामला दबा रहा, लेकिन शवदाह गृह को संचालित करने की कवायद शुरू होते ही यह मामला सामने आया।

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इस मामले के खुलासे के बाद नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

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