संपन्न पिछड़ी जातियों को आरक्षण से बाहर क्यों नहीं किया जा सकता - SC

CHAKRESH

Feb 7, 2024

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सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पूछा है कि पिछड़ी जातियों में मौजूद संपन्न उप जातियों को आरक्षण की सूची से बाहर क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

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जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा है कि संपन्न उप-जातियों को आरक्षण सूची से बाहर निकालकर उन उप-जातियों के लिए अधिक जगह बना सकती हैं जो अधिक हाशिये पर या बेहद पिछड़ी हुई हैं।

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जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि एक शख्स जब IAS या IPS बन जाता है तो उसके बच्चे उसके समूह की तरह असुविधा का सामना नहीं करते हैं, लेकिन उनके परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा।

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पंजाब सरकार ने कहा है कि उप-जातियों को आरक्षण में प्राथमिकता देने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए अधिक आरक्षण दिया जा सकता है।

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संवैधानिक पीठ ने घोषित किया है कि एससी 'सजातीय समूह' है और उप-जातियां बांटना समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

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पंजाब के एडवोकेट- जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा है कि उप-जातियां बांटना 'समानता का उल्लंघन नहीं, बल्कि समानता के लिए सहायता के रूप में है।'

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