समझना जरूरी है: कोरोना से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति ना बिगड़े, इसलिए नई स्कीम

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समझना जरूरी है: कोरोना से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति ना बिगड़े, इसलिए नई स्कीम

कोरोना की तीसरी लहर (Corona third wave) आ चुकी है। हालांकि, तीसरे लहर के दूसरी लहर की तरह जानलेवा खतरे का अभी संकेत नहीं है, लेकिन सरकारी स्तर पर तैयारियां पूरी रखी गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी रखी है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को दोगुने तक पैसे निकालने की अनुमति दी है। पहली बार ये सुविधा मार्च 2020 में पीएम गरीब कल्याण योजना या PMGKY के तहत मिली थी।





EPFO ने पुरानी स्कीम में किया बदलाव



1.
ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए मुश्किलें बढ़ने की आशंका



2. कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति ना बिगड़े इसलिए नई स्कीम



3. EPFO ने कर्मचारियों को दोगुने पैसे निकालने की दी अनुमति



4. कर्मचारी दो बार EPFO अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं



5. पहले ये सुविधा केवल एकबार पैसा निकालने की थी





दूसरी लहर में भी दी थी राहत



1.
EPFO ने दूसरी लहर में दो बार नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की इजाजत दी थी



2. कोरोना के चलते इमरजेंसी की स्थिति में कर्मचारी एडवांस पैसा निकाल सकते थे





क्या है नियम?



1.
EPFO मेंबर अपने पीएफ खाते से तीन महीने की बेसिक सैलरी और डीए का पैसा निकाल सकते हैं।



2. या अपने EPF अकाउंट बैलेंस का 75 फीसदी हिस्सा, दोनों में से जो भी कम हो, वो निकाला जा सकता है।



3. मेंबर चाहे तो कम पैसे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।





कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?



1.
ई-सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epiindia.gov.in/memberinterface पर विजिट करें।



2. अपना UAN,पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें और लॉग इन करें।



3. ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और दावा चुनें (फॉर्म -31, 19,10सी और 10डी)।



4. स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा जिसमें पर्सनल डिटेल्स भरना होंगी।



5. आपसे बैंक खाता नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।



6. जो स्पेस है वहां खाता नंबर दर्ज करें, वेरिफाई पर क्लिक करें।



7. स्क्रीन पर एक पॉप-अप आएगा, जो ‘सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग’ देने के लिए कहेगा।



8. ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ का चयन करें।



9. ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘महामारी का प्रकोप (COVID-19)’ के रूप में पैसे निकालने के ऑप्शन का चयन करें।



10. राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें और पता दर्ज करें।



11. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा।



12. SMS के जरिए जो ओटीपी मिला है, उसे दर्ज करें।



13. OTP दर्ज करने के बाद क्लेम रिक्वेस्ट भी सबमिट की जाएगी।



14. क्लेम फॉर्म में दी गई जानकारी को EPFO वेरिफाई करेगा।



15. सबकुछ सही पाए जाने के बाद बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।



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