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मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।
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नए नियम के तहत, अब केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता संचालित कर सकेंगे।
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खाते की सुरक्षा और प्रबंधन को सख्त बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।
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दादा-दादी या नाना-नानी द्वारा खोले गए खातों को अब कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा।
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यदि किसी परिवार में दो से अधिक खाते खोले गए हैं, तो अतिरिक्त खातों को बंद कर दिया जाएगा।
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सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सुरक्षा देना है।
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इस योजना में 250 रुपए की न्यूनतम राशि से खाता खोला जा सकता है, और अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं।
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योजना पर सरकार द्वारा 82% का ब्याज दिया जाता है, जो इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है।
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खाता बेटी के जन्म के समय से लेकर 10 साल की उम्र तक ही खोला जा सकता है और 21 साल की अवधि पूरी होने पर मैच्योर होता है।
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इस योजना के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, और नॉमिनेशन अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल हैं।
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