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MP: BJP सासंद और तत्कालीन DM को 17 जनवरी तक पेश होने का कोर्ट ने दिया आदेश

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MP: BJP सासंद और तत्कालीन DM को 17 जनवरी तक पेश होने का कोर्ट ने दिया आदेश

झाबुआ. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की अलीराजपुर कोर्ट (Alirajpur Court) ने रतलाम (Ratlam) से बीजेपी (BJP) के सांसद गुमान सिंह डामोर (MP Guman Singh Damor) सहित चार लोगों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार (Corruption) का केस दर्ज (case registered) करने का आदेश दिया है। सांसद और तीन अन्य अभियुक्तों को 17 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें डामोर पर यह केस सरकारी सेवा में रहते हुए किए गए भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज हुआ है।

17 जनवरी तक पेश होने का दिया गया आदेश

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर अर्पित जैन (Arpit Jain) ने धारा  197 269 217 403-406 409 420 के तहत बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर अलीराजपुर के तत्कालीन कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा (Ganesh Shankar Mishra) कार्यपालन यंत्री डीएल सूर्यवंशी सुधीर कुमार सक्सेना अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध 17 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। घोटाले को लेकर इंदौर का धर्मेंद्र शुक्ला ने कोर्ट के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

सरकारी खजाने को नुकसान

मामले को कोर्ट लेकर जाने वाले फरियादी धर्मेन्द्र शुक्ला की याचिका पर प्रकरण दर्ज हुआ है। आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी सेवा में रहते हुए साल 2006-07 से लेकर अपने सरकारी सेवाकाल में अनेक तरह के भ्रष्टाचार किए। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रूपयों की हानि पहुंचाई। 

फ्लोराइड नियंत्रण से लेकर हैंडपंप खनन, तमाम सरकारी खरीदियों और निविदाएं बुलाने में नियम-कायदों की जमकर अनदेखी की। करोड़ों रूपए के अनेक ऐसे भुगतान किए गए जिनमें काम हुए ही नहीं। बिना संबंधित माल का प्रदाय हुए भी करोड़ों रूपयों की राशि के भुगतान फर्जी बिलों पर कर दिए गए। 

कोर्ट के निर्णय के बाद याचिकाकर्ता खुश हैं। उन्होंने कहा, ‘न्याय को लेकर चल रहा लंबे संघर्ष का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। यह चरण अब अपने अंजाम के करीब है।’

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