मध्यप्रदेश विधानसभा में नामंजूर हुआ अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस का सदन से वॉकआउट, विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित

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The Sootr
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मध्यप्रदेश विधानसभा में नामंजूर हुआ अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस का सदन से वॉकआउट, विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित

BHOPAL.  एमपी विधानसभा के बजट सत्र में स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई। लंच ब्रेक से पहले स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 27 मार्च की तारीख दी थी। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए आपत्ति जताई थी। सदन में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आ सकता मैं बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव कर रहा हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाए। वहीं पूर्व अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने भी कहा कि संकल्प नियमों के विपरीत हो, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। स्पीकर ने बीजेपी के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से हां/न कराई। जिसके बाद कांग्रेस के प्रस्ताव के खिलाफ में लाए गए बीजेपी का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। विधानसभा में बजट की अनुदान मांगें एक साथ बिना चर्चा के पारित हो गई। जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।





'अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के खिलाफ नहीं आता प्रस्ताव'





नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा सदन में उठाया था। सदन में उन्होंने कहा कि- कांग्रेस विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा। 14 दिन के अंदर इस पर निर्णय किया जाना चाहिए। स्पीकर ने कहा- अविश्वास प्रस्ताव 10.30 बजे के बाद आया। इस समय तक मैं सदन में आ चुका था। मैंने लिख दिया- अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है। फिर भी मैं 27 मार्च को चर्चा के लिए तैयार हूं। स्पीकर के तारीख देने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा आपत्ति जताते हुए बोले- यह गलत परंपरा पड़ जाएगी। यह नियम प्रकिया के तहत नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। मंत्री गोपाल भार्गव ने भी तारीख देने पर आपत्ति जताते हुए कहा- हम नियमों को ताक पर न रखें,निवेदन है कि इस तरह की यह गलत नजीर न बने इस दिशा में सोचे।





विधानसभा से पारित हुए कई विधेयक





विधानसभा से विनियोग विधेयक पारित हुआ इसके साथ ही नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। पट्टाधिकार प्रदान किया जाना संशोधन विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही उद्योगों की स्थापना एवम परिचालन विधेयक,ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक को भी पारित किया गया।





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