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BHOPAL. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन ने मंगलवार को नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार, रात 11 बजे के बाद सभी दुकानें बंद करनी होंगी। इस निर्देश में केवल हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर को छूट दी गई है। जो दुकानें 11 बजे के बाद भी खुली रहेंगी उन्हें सील कर दिया जाएगा। अस्पताल और मेडिकल दुकानों को इससे मुक्त किया गया है।
अस्पताल और मेडिकल खुले रहेंगे
भोपाल में अब दुकानें रात में 11 बजे बंद करनी होंगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार, इसका पालन आज रात से ही करना होगा। भोपाल में रात 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकान नहीं खुलेंगी। यदि रात में 11 बजे के बाद भी कोई दुकान खुली मिलती है तो उसे सील कर दिया जाएगा। हालांकि, अस्पताल और मेडिकल दुकानों पर प्रशासन का यह निर्देश लागू नहीं होगा। अस्पताल और मेडिकल दुकानों को इससे मुक्त किया गया है।
निर्देश का पालन करने शहर में एनाउन्समेंट भी
जिला प्रशासन भोपाल ने निर्देश जारी किए है कि भोपाल शहर में आज से रात 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। अस्पताल एवं मेडिकल इससे मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी इस निर्देश का पालन करने के लिए शहर में एनाउन्समेंट भी कराया जा रहा है। बता दें कि राजधानी भोपाल के कई इलाकों में देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं।
कानून व्यवस्था को मजबूत करने निर्देश
दरअसल, देर रात तक दुकानें खुली होने से शहर की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार अप्रिय घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह का निर्देश जारी किया है। सीएम मोहन यादव भी अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के निर्देश दे चुके हैं। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस तरह का निर्देश जारी किया है।
आदेश लागू करवाना बड़ी चुनौती
प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस निर्देश का सख्ती से पालन करवाना। बता दें कि पहले भी प्रशासन इस तरह के निर्देश जारी कर चुका है। सीएम मोहन यादव लगातार अलग-अलग विभागों की समीक्षा कर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं।
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