पीएफ में होंगे पैसे तभी होगा क्लेम
कर्मचारी 6 महीने का बेसिक और डीए या कर्मचारी का ब्याज समेत हिस्सा ( जो भी कम हो ) वह नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब है कि इतनी रकम के ऊपर अगर 1 लाख रुपए और आपके पीएफ में है तभी आप उसे क्लेम कर पाएंगे।
कर्मचारी 6 महीने का बेसिक और डीए या कर्मचारी का ब्याज समेत हिस्सा ( जो भी कम हो ) वह नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब है कि इतनी रकम के ऊपर अगर 1 लाख रुपए और आपके पीएफ में है तभी आप उसे क्लेम कर पाएंगे।
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कर्मचारी 6 महीने का बेसिक और डीए या कर्मचारी का ब्याज समेत हिस्सा ( जो भी कम हो ) वह नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब है कि इतनी रकम के ऊपर अगर 1 लाख रुपए और आपके पीएफ में है तभी आप उसे क्लेम कर पाएंगे।
EPFO की ओर से इलाज के लिए पैसों की निकासी के संबंध में किया गया नया बदलाव लागू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव को लागू करने से पहले बीते 10 अप्रैल को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जरूरी चेंज किए थे।
ईपीएफओ ने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ( CPFC ) से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस बदलाव को लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि PF Account होल्डर को गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों में इलाज के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) अपने सदस्यों और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ईपीएफओ की वेबासाइट के मुताबिक, वर्तमान में ईपीएफओ 27.74 करोड़ खाते ऑपरेट करता है।
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