Feb 28, 2024
ऐसा करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE को फटकार लगा दी।
Credit: The Sootr
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा करना अमानवीय है।
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दरअसल, छात्रा ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था। इसलिए उसे एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा कर दिया गया।
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हाईकोर्ट ने CBSE को छात्रा का छूटा हुआ पेपर दिलाने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उम्मीद है कि CBSE भविष्य में छात्रों के परीक्षा में बैठने के अधिकार को लेकर और अधिक सतर्क रहेगा।
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