महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में बदलाव किया है।

डॉक्यूमेंट्स में अब मां का नाम रखना अनिवार्य होगा।

AADHAR कार्ड, PAN कार्ड, स्कूलों की मार्कशीट और प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में मां का नाम रखना जरूरी होगा।

1 मई 2024 से लागू कर दिया जाएगा। 1 मई 2014 के बाद पैदा हुए लोगों को अपने सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स का नया फॉर्मेट फॉलो करना होगा।

महाराष्ट्र में अब इस तरीके से नाम लिखे जाएंगे - एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे

शादीशुदा महिलाओं के लिए सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। शादीशुदा महिलाओं के सरनेम में महिला के नाम के बाद उसके पति का नाम लिखा जाएगा।