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मध्य प्रदेश सरकार ने घर बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब 2000 वर्ग फीट तक के मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी।
प्लॉट मालिक नगर निगम या नगर पालिका में शुल्क जमा कर निर्धारित मापदंड के हिसाब से भवन बनाएंगे तो निगम से अनुमति नहीं लेनी होगी। शुल्क जमा करते ही डीम्ड परमिशन जारी हो जाएगी ( Residential Construction New Rules )।
यदि आप 2000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने जा रहे हैं, तो अब इसकी अनुमति के लिए आपको नगर निगम या नगर पालिका के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को परमिशन के लिए सरकार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए आवासीय भवन निर्माण के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब प्रदेश में 1000 वर्ग फीट तक के मकान के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
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