अब घर बनाओ बेफिक्र

Pratibha ranaa

Mar 18, 2024

आवासीय भवन निर्माण के नियमों में संशोधन

मध्य प्रदेश सरकार ने घर बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब 2000 वर्ग फीट तक के मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी।

Credit: The Sootr

भवन निर्माण के कुछ नियमों में बड़ा फेरबदल

प्लॉट मालिक नगर निगम या नगर पालिका में शुल्क जमा कर निर्धारित मापदंड के हिसाब से भवन बनाएंगे तो निगम से अनुमति नहीं लेनी होगी। शुल्क जमा करते ही डीम्ड परमिशन जारी हो जाएगी ( Residential Construction New Rules )।

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2000 वर्ग फीट तक के मकान के लिए बिल्डिंग परमिशन जरूरी नहीं

यदि आप 2000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने जा रहे हैं, तो अब इसकी अनुमति के लिए आपको नगर निगम या नगर पालिका के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को परमिशन के लिए सरकार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए आवासीय भवन निर्माण के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है।

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घर बनाने वालों को सरकार ने दी राहत

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब प्रदेश में 1000 वर्ग फीट तक के मकान के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।

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