पुतिन के खिलाफ ''अरेस्ट वारंट'' जारी, 123 देशों में हो सकते हैं गिरफ्तार, आईसीसी ने बच्चों के निर्वासन में शामिल होने का आरोप लगाया 

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The Sootr
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पुतिन के खिलाफ ''अरेस्ट वारंट'' जारी, 123 देशों में हो सकते हैं गिरफ्तार, आईसीसी ने बच्चों के निर्वासन में शामिल होने का आरोप लगाया 

इंटरनेशनल न्यूज. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने पुतिन पर वॉर क्राइम जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन पर यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाने का भी आरोप है। आईसीसी ने बयान जारी कर बताया कि पुतिन और मारिया के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट 'वॉर क्राइम' के जुर्म में जारी किया गया है। आईसीसी ने पुतिन पर बच्चों के निर्वासन में शामिल होने का आरोप लगाया है। आईसीसी के प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने बताया कि पुतिन अगर आईसीसी के 123 सदस्य देशों में से किसी भी देश में जाते हैं, तो उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है। 





यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ​की शिकायत पर हुई कार्रवाई 





जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन की शिकायत आईसीसी में की थी। उन्होंने बताया ​था कि पुतिन ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उन्होंने इसे 'सैन्य अभियान' बताया था। इस जंग को लगभग 13 महीने हो चुके हैं और अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अक्सर पुतिन को 'वॉर क्राइम' के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। 





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रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने वारंट की तुलना 'टॉयलेट पेपर' से की





यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है, जब आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. हालांकि, इस अरेस्ट वारंट को क्रेमलिन (रूस का राष्ट्रपति कार्यालय) ने 'अपमानजनक' और 'अस्वीकार्य' बताया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस वारंट की तुलना 'टॉयलेट पेपर' से कर दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बाकी देशों की तरह रूस आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है।





रूस की चाइल्ड राइट कमिश्नर के खिलाफ भी वारंट जारी





यूक्रेन कई बार रूस पर अत्याचार करने के आरोप लगा चुका है। हालांकि मॉस्को युद्ध के दौरान अत्याचार करने के आरोपों को खारिज करता रहा है। आईसीसी का कहना है कि यूक्रेन के क्षेत्र से बच्चों को गैर-कानूनी तरीके से बेदखल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने रूस की चाइल्ड राइट कमिश्नर मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी इन्हीं आरोपों में वारंट जारी किया है। मानवाधिकार समूहों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।





जेलेंस्की बोले- ये तो महज शुरुआत





इस मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे महज एक शुरुआत बताया है। बता दें कि आईसीसी प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने एक साल पहले यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार की जांच शुरू की थी।



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