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आयकर रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर उसका ई-वेरीफाई करना जरूरी है, वरना रिफंड नहीं मिलेगा।
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ई-वेरिफिकेशन के बाद ही आयकर विभाग रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करता है।
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ई-वेरीफाई की तारीख से रिफंड आने में 15 दिन से 2 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन किसी प्रकार की अनियमितता होने पर देरी हो सकती है।
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आयकर विभाग संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए कह सकता है, जिसकी जांच के बाद ही रिफंड जारी होगा।
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ई-वेरिफिकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑफलाइन में हस्ताक्षरित प्रति बेंगलुरु के कार्यालय में भेजनी होती है।
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आईटीआर-1 के लिए रिफंड 10 से 15 दिनों में, आईटीआर-2 के लिए 20 से 45 दिनों में, और आईटीआर-3 के लिए लगभग दो महीने में मिल सकता है।
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रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग-इन करना होगा और 'व्यू फाइल्ड रिटर्न' ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
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वेबसाइट पर रिफंड की स्थिति, भुगतान का तरीका, राशि और क्लियरेंस की तारीख जैसी जानकारी मिलेगी।
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