Income tax Refund पाने के लिए जल्द करें यह काम

आयकर रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर उसका ई-वेरीफाई करना जरूरी है, वरना रिफंड नहीं मिलेगा।

ई-वेरिफिकेशन के बाद ही आयकर विभाग रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करता है।

ई-वेरीफाई की तारीख से रिफंड आने में 15 दिन से 2 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन किसी प्रकार की अनियमितता होने पर देरी हो सकती है।

आयकर विभाग संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए कह सकता है, जिसकी जांच के बाद ही रिफंड जारी होगा।

ई-वेरिफिकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑफलाइन में हस्ताक्षरित प्रति बेंगलुरु के कार्यालय में भेजनी होती है।

आईटीआर-1 के लिए रिफंड 10 से 15 दिनों में, आईटीआर-2 के लिए 20 से 45 दिनों में, और आईटीआर-3 के लिए लगभग दो महीने में मिल सकता है।

रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग-इन करना होगा और 'व्यू फाइल्ड रिटर्न' ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।

वेबसाइट पर रिफंड की स्थिति, भुगतान का तरीका, राशि और क्लियरेंस की तारीख जैसी जानकारी मिलेगी।