Income tax Refund पाने के लिए फौरन करना होगा यह काम, वरना नहीं मिलेगा पैसा

रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर उसे ई-वेरीफाई करें। इसके बाद ही विभाग रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर टैक्सपेयर ई-सत्यापन से चूक जाते हैं तो रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा।

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Amresh Kushwaha
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Income tax Refund : आयकर रिटर्न ( ITR ) दाखिल करने की अंतिम तिथि खत्म होते ही अब रिफंड जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें अपनी देनदारी से अधिक टैक्स चुकाने वाले टैक्सपेयर ही 'आयकर रिफंड' प्राप्त करने के हकदार होते हैं। Income tax Refund पाने के लिए बेहद जरिए जरूरी है कि वे रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर ही उसे ई-वेरीफाई करें। इसके बाद ही विभाग रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर टैक्सपेयर ई-वेरिफिकेशन से चूक जाते हैं तो रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा।

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15 दिन से 2 महीने तक का लागता है समय

टैक्सपेयर जिस तारीख को अपने आईटीआर को ई-वेरीफाई करता है, उसी तारीख से रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर पर सत्यापन की तारीख से आईटीआर की प्रकृति के अनुसार पैसा आने में 15 दिन से लेकर 2 महीने तक का समय लग सकता है। हालांकि, कई मामलों में यह इससे पहले भी आ सकता है। यदि रिटर्न में किसी तरह की अनियमितता है तो फिर रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती हैं।

ऐसे मामलों में आयकर विभाग संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए कह सकता है। उसकी फिर से जांच होगी और उसे सही पाए जाने पर ही रिफंड का पैसा जारी किया जाएगा। टैक्सपेयर आयकर विभाग के पोर्टल  www.incometax.gov.in पर भी रिफंड का स्थिति जांच सकते हैं।

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क्यों जरूरी है ई-वेरिफिकेशन

आयकर नियमों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने के बाद 30 दिनों के अंदर उसे ई-वेरीफाई करना अनिवार्य होता है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से वेरीफाई किया जा सकता है। ऑफलाइन तरीके में आईटीआर की की प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे आयकर विभाग के बेंगलुरु स्थित कार्यालय में डाक के जरिए भेजना होता है।

किस आईटीआर के लिए कितना समय

  • आईटीआर-1: 10 से 15 के भीतर रिफंड मिल जाता है। यह समयसीमा उनके लिए है, जिन्होंने फॉर्म 16 के आधार पर रिटर्न जमा किया है।
  • आईटीआर-2: रिफंड आने में करीब 20 से 45 दिन का समय लग जाता है। हालांकि, कई बार इसमें विभिन्न कारणों से देरी भी होती है।
  • आईटीआर-3: लगभग दो महीने का समय लगता है। चूंकि इस रिटर्न फॉर्म में व्यापार आय सहित कई प्रकार की जानकारियां शामिल होती हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जाती है।

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इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस ऐसे करें ट्रैक

अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है और अब उसका रिटर्न स्टेटस ( ITR Refund Status ) चेक करना चाहते हैं, तो नीचे बताएं स्टेप्स को फॉलो करें...

  • आपको सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद अपने पैन और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद 'ई-फाइल टैब' पर जाएं।
  • यहां आप 'व्यू फाइल्ड रिटर्न' का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
  • इसके बाद यहां आपको फाइल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल नजर आएगी।
  • आपको करेंट  स्टेटस देखने के लिए 'व्यू डिटेल' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर ITR फाइल का स्टेटस नजर आने लगेगा।

अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी। आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी।

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