ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन, घर बैठे अभी ऐसे करें आईटीआर फाइल

इस बार आईटीआर फाइल‍ करने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (AIFTP) ने सीबीडीटी (CBDT) इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंत‍िम त‍िथ‍ि बढ़ाकर 31 अगस्त करने की मांग की है।

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Pratibha ranaa
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज ( 31 जुलाई 2024 ) अंतिम तारीख है। अगर आपने अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने को आ गई है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना देना पड़ जाएगा। 

घर बैठे ऐसे करें ITR फाइल 

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं।
  • यूजर ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें। 
  • डैशबोर्ड पर, ई-फाईल > आयकर रिटर्न > आयकर रिटर्न दाखिल करें पर क्लिक करें।
  • एसेसमेंट ईयर ( 2023- 24) सिलेक्ट करें।
  • आईटीआर फाइलिंग का तरीका चुनें और ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करें। 
  • टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें। 
  • स्क्रीन पर आ रहे सवालों, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक करें। 
  • अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में भरें।
  • अगर टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो, आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा।
  • कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं।
  • अगर कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करें।  
  • 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन पर क्लिक करें। 
  • प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें।  
  • ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें।
  • एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है। 
  • ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर दिखेगा।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म भरे जाने का आपको मैसेज आ जाएगा।  

टैक्स न भरने पर लगेगा जुर्माना

2.50 लाख की वार्षिक आय वालों को इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल नहीं करना होता है। 2.50 लाख से 5 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले अगर 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 5 लाख से ज्यादा आय वाले अगर सही समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें 5000 का फाइन लगेगा।

ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ेगी!

बता दें, पिछले कुछ दिनों से टैक्सपेयर्स के आयकर रिटर्न करने में काफी परेशानी आ रही थी। इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट काफी स्लो हो गई थी। इससे टैक्सपेयर्स को लॉगइन करने में काफी दिक्कतें हो रही थी।

रिटर्न दाखिल करने में जहां 10 मिनट लगते है, वहां 30 मिनट तक लग रहे थे। ऐसे में टैक्सपेयर्स डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आयकर रिटर्न करने की आखिरी तारीख आगे ( 31 अगस्त ) तक बढ़ सकती है। हालांकि इसकी कोई आधारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

pratibha rana

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