New Rule for FIR 2024 : मोबाइल-ईमेल से कर सकते हैं रिपोर्ट, DSP करेंगे पड़ताल

1 जुलाई से कानून में नए प्रावधान होंगे, जिसके तहत FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव होगा।

नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना दे सकेगा।

पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी और प्रार्थी को तीन दिन में थाने जाकर FIR में साइन करना होगा।

अब पीड़ितों को अपनी शिकायत के लिए थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

फोन पर शिकायत करते ही पुलिस को तुरंत केस दर्ज करना होगा।

पीड़ित दूसरे राज्य में हुई घटना की रिपोर्ट कर सकेगा, जिसके बाद केस डायरी संबंधित थाने में ट्रांसफर होगी।

14 दिन में डीएसपी रैंक के अफसर को जांच करनी होगी।

अब धारा 113 का प्रावधान करने वाले केस में स्टेट पुलिस जांच कर सकेगी।

ये प्रावधान आम लोगों की सहूलियत के लिए है और अपराधियों को सजा दिलाने में मदद करेगा।

नए प्रावधान से अब ठगी, लूट और मारपीट जैसी घटनाओं के केस दर्ज होने में देरी नहीं होगी।