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1 जुलाई से कानून में नए प्रावधान होंगे, जिसके तहत FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव होगा।
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नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना दे सकेगा।
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पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी और प्रार्थी को तीन दिन में थाने जाकर FIR में साइन करना होगा।
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अब पीड़ितों को अपनी शिकायत के लिए थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
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फोन पर शिकायत करते ही पुलिस को तुरंत केस दर्ज करना होगा।
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पीड़ित दूसरे राज्य में हुई घटना की रिपोर्ट कर सकेगा, जिसके बाद केस डायरी संबंधित थाने में ट्रांसफर होगी।
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14 दिन में डीएसपी रैंक के अफसर को जांच करनी होगी।
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अब धारा 113 का प्रावधान करने वाले केस में स्टेट पुलिस जांच कर सकेगी।
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ये प्रावधान आम लोगों की सहूलियत के लिए है और अपराधियों को सजा दिलाने में मदद करेगा।
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नए प्रावधान से अब ठगी, लूट और मारपीट जैसी घटनाओं के केस दर्ज होने में देरी नहीं होगी।
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