New Rule for FIR 2024 : देश के कानून में आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से कानून में नए प्रावधान होने जा रहे हैं, उनमें सबसे अहम FIR दर्ज करने की प्रक्रिया है। नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना देगा। पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी।
तीन दिन में करना होगा साइन
इतना जरूर है कि प्रार्थी या उसके प्रतिनिधि को तीन दिन में थाने पहुंचकर पुलिस की दर्ज FIR में साइन करना जरूरी होगा। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि ठगी, लूट और कई बार मारपीट की घटना के कई दिन बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। पीड़ितों को केस दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, नए प्रावधान से ऐसी शिकायतें अब नहीं रहेंगी।
14 दिन में DSP करेंगे पड़ताल
फोन पर शिकायत करते ही पुलिस को तुरंत केस दर्ज करना पड़ेगा। पीड़ित देश के किसी भी कोने में हुई घटना की रिपोर्ट कभी भी किसी दूसरे राज्य में पहुंचकर कर सकता है। जिसके बाद पुलिस यहां FIR दर्ज कर केस डायरी संबंधित थाने को ट्रांसफर कर देगी। इसके अलावा जांच के नाम पर पुलिस कोई केस लंबा नहीं खींच पाएगी। 14 दिन में DSP रैंक के अफसर को जांच करनी होगी।
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आतंकवादी केस में UAPA लगेगा या धारा 113
देश की अखंडता एकता के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 113 का प्रावधान किया गया है। इस तरह के मामलों में UAPA भी दर्ज होता है, लेकिन UAPA दर्ज होने पर 99% मामलों में सेंट्रल एजेंसी जांच करती है। अब धारा 113 दर्ज होने पर स्टेट पुलिस जांच कर सकती है। किस केस में UAPA दर्ज करना है और किस केस में धारा 113 का केस करना है, ये एसपी या उससे बड़ी रैंक के अधिकारी ही तय करेंगे।
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फोन पर FIR, मोबाइल-ईमेल से दर्ज होगी रिपोर्ट, 1 जुलाई से बदलेंगे कानून, फोन से करें एफआईआर File FIR by phone