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PPF स्कीम में 500 रुपये से 15 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
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5 हजार रुपए के निवेश पर मिलेंगे दमदार रिटर्न और टैक्स बेनिफिट।
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PPF अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद कराने के लिए ठोस वजह होनी चाहिए। PPF में प्री-मैच्योरिटी में राशि निकालने पर चार्ज कटेगा।
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निवेशकों को मिलता है टैक्स फ्री रिटर्न और कंपाउंट इंटरेस्ट का बेनिफिट।
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किसी जानलेवा बीमारी, उच्च शिक्षा, निधन या NRI स्थिति में खाते को पहले बंद करने की परमीशन हो सकती है।
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PPF खाता पोस्ट ऑफिस और बैंकों में खुलवाया जा सकता है।
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बच्चे के नाम से भी खाता खोला जा सकता है, लेकिन अभिभावक की जरूरत होगी।
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इस स्कीम में 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी निवेश जारी रख सकते हैं।
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PPF में निवेश करने पर 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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