PPF Scheme : हर व्यक्ति अपनी सैलरी से भविष्य के लिए सेविंग्स करता है। कोई शादी के लिए तो कोई अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक समस्या न झेलना पड़े, इसलिए सेविंग करता है। अगर आप भी मोटा फंड इकठ्ठा करना चाहते हैं, तो पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में फायदे का सौदा है। इसमें पांच हजार के इन्वेस्टमेंट पर दमदार रिटर्न के साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। यहां जानिए इसकी पूरी कैलकुलेशन...।
हर साल कर सकते हैं इतना निवेश
PPF में निवेशक सिर्फ 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, जबकि एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। मैच्योरिटी के बाद भी इन्वेस्टमेंट जारी रखना हैं, तो PPF अकाउंट को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने की सुविधा है। इसके लिए मैच्योरिटी पूरी होने से एक साल पहले आवेदन करना होगा।
5000 रुपए निवेश पर इतना लाभ
इस स्कीम में निवेश पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता है। 5000 रुपए प्रति महीने जमा करने पर सालभर में पीपीएफ अकाउंट में 60,000 रुपए जमा होंगे और 15 साल में कुल जमा रकम 9,00,000 रुपए हो जाएगी। जमा की गई राशि पर तय ब्याज दर के हिसाब से इंटरेस्ट 7,27,284 रुपए बनेगा। फंड मैच्योर होने तक जमा फंड 16,27,284 रुपये होगा।
सुरक्षित निवेश के साथ टैक्स बेनेफिट्स
पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में फायदे का सौदा है। इसमें जबरदस्त ब्याज के साथ ही जमा पर सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है। इसमें निवेश करने पर जो रिटर्न मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। इस स्कीम में कंपाउंट इंटरेस्ट का बेनेफिट भी मिलता है। इसके साथ ही इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत PPF में निवेश पर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
कहां खुलवाएं खाता
पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकते हैं। इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप नाबालिग बच्चों के नाम से पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अभिभावक होना अनिवार्य है। बच्चे के खाते से होने वाली कमाई को अभिभावक की आय में जोड़ा जाता है।
मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं पैसे
अगर निवेशक PPF खाते में जमा राशि को प्री-मैच्योर अवधि में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में इस पर चार्ज कटता है। कुल डिपॉजिट पर ब्याज का 1% काटकर रकम वापस दी जाती है।
प्री-मैच्योर क्लोजर का नियम
निवेशक अगर PPF अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद कराना चाहते हैं तो ये परमीशन 5 साल बाद मिल सकती है। प्री-क्लोजर के लिए निवेशक के पास ठोस वजह होनी चाहिए। सरकार स्कीम में 5 साल पूरा होने से पहले निवेशक केवल PPF loan ले सकते हैं यानी इस खाते को बंद नहीं करवा सकते।
प्री-मैच्योर क्लोजर की शर्तें
- निवेशक या जीवनसाथी को या आश्रित बच्चों को कोई जानलेवा बीमारी हो। इसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो। ऐसी स्थिति में खातें को 15 साल से पहले बंद कराया जा सकता है।
- खुद की हाई एजुकेशन या बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत हो।
- अकाउंटहोल्डर की निवासी स्थिति में परिवर्तन यानी NRI बन जाने के मामले में।
- खाताधारक के निधन की स्थिति में भी मैच्योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है। इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता है।
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