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फिल्म के टीजर में कुरान की आयत-223 को मिसरीड किया गया है और इस्लामी रीति-रिवाज और मैरिड मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया गया है।
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याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म का टीजर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का उल्लंघन करता है और मुस्लिम महिलाओं को समाज में कोई व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त नहीं है।
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फिल्म मेकर्स पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वे इस्लामी रीति-रिवाज और मैरिड मुस्लिम महिलाओं का अपमान करते हैं।
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फिल्म के टीजर में कुरान की आयत-223 को मिसरीड किया गया है और यह संविधान के आर्टिकल 19(2) और 25 का उल्लंघन होगा।
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याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म की रिलीज से पहले इसमें सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ट्रेलर में सर्टिफिकेशन का कोई डिस्क्लेमर नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म का टीजर आपत्तिजनक बताया है और उच्च न्यायालय ने इसकी स्क्रीनिंग पर रोक का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक कमेटी गठित कर इसका रिव्यू करने का निर्देश दिया है।
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