नियम है नहीं और विद्युत शवगृह से GST वसूलने की दे दी मंजूरी

सतना शहर के दो मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलने का मामला सामने आया है।

सतना की मेयर ने जीएसटी वसूलने की मंजूरी दे दी है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है।

नारायण तालाब और नजीराबाद स्थित मुक्तिधाम में बिना नियम के ही जीएसटी वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।

एमआईसी (MIC) ने नियम विरुद्ध जीएसटी वसूली को मंजूरी दी है, जो अब जांच का विषय बन चुका है।

जीएसटी विशेषज्ञों का मानना है कि शवदाह गृह में अंतिम संस्कार पर जीएसटी वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में कहा था कि अंतिम संस्कार केंद्रीय वस्तु और सेवा अधिनियम (CGST) के दायरे में नहीं आता।

बीते 14 मार्च को सतना नगर निगम में एमआईसी की बैठक हुई थी, जिसमें शवदाह गृह में शुल्क वसूली पर प्रस्ताव लाया गया था।

प्रस्ताव में शव जलाने का शुल्क 2100 रुपए और इस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूली की बात कही गई थी।

करीब 5 महीने तक एमआईसी का यह मामला दबा रहा, लेकिन शवदाह गृह को संचालित करने की कवायद शुरू होते ही यह मामला सामने आया।

इस मामले के खुलासे के बाद नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया है।