मध्य प्रदेश में टीडीआर पोर्टल लॉन्च, TDR खरीदकर अतिरिक्त निर्माण को वैध करवा सकेंगे लोग

मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) का नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे जमीन मालिक अतिरिक्त निर्माण को वैध करवा सकते हैं।

अगर सरकारी परियोजना में निजी भूमि ली गई है और निर्माण सीमा से 30% अधिक निर्माण हुआ है, तो टीडीआर खरीदकर इसे वैध किया जा सकता है।

टीडीआर सर्टिफिकेट का उपयोग अन्य स्थानों पर निर्माण के लिए या बिल्डर-डेवलपर को बेचकर आर्थिक लाभ के लिए किया जा सकता है।

भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में, जहां भारी निर्माण हो चुका है, इस पोर्टल से अतिरिक्त निर्माण को वैध करना आसान होगा।

मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में टीडीआर पोर्टल को लॉन्च किया और इंदौर के 5 लाभार्थियों को टीडीआर सर्टिफिकेट दिया।

टीडीआर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन शेयर की तरह ट्रेड किया जा सकता है, न्यूनतम 50 यूनिट भी ट्रेड की जा सकती हैं।

मेट्रो कारपोरेशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है जिसमें उच्च ऊंचाई वाले रिहायशी और व्यावसायिक संरचनाएं बनानी हैं।

भोपाल जैसे विकासशील शहरों के लिए एफएआर की आवश्यकता बढ़ रही है, जिसे टीडीआर के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

सीनियर अर्बन प्लानर सुईश कुलश्रेष्ठ के अनुसार, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियमों में संशोधन की जरूरत है ताकि ग्राउंड कवरेज और बिल्डिंग हाइट की सीमाएं समाप्त की जा सकें।

नितिन अग्रवाल, स्टेट चेयरमैन, क्रेडाई ने भी भूमि विकास नियमों में सुधार के संबंध में सुझाव दिए हैं।