ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी : ये 45 पैसे दिला सकते हैं हादसे के बाद परिवार को राहत

यात्रा के दौरान रेलवे यात्री केवल 45 पैसे में ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं।

इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत यात्रियों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग के समय यात्री को इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है, जिसे चुनने पर प्रीमियम राशि टिकट में जुड़ जाती है।

इंश्योरेंस कवर में दुर्घटना, मृत्यु, स्थायी आंशिक विकलांगता, और गंभीर चोटों के इलाज का खर्च शामिल होता है।

मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है।

आवेदन के लिए रेलवे बीमा कंपनी के नियमों के अनुसार क्लेम आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

क्लेम प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है।

क्लेम आवेदन के लिए IRCTC की वेबसाइट या रेलवे स्टेशन के यात्री सुविधा केंद्र पर जाकर फॉर्म जमा करना होगा।

क्लेम करने की अंतिम तिथि घटना के 60 दिनों के अंदर है।

IRCTC की वेबसाइट पर यात्री बीमा टैब के जरिए क्लेम की स्थिति भी ट्रैक की जा सकती है।