यात्रा के दौरान रेलवे यात्रियों को ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी की सुविधा देता है। इसके चलते यात्रियों को 10 लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ मिलता है।
बता दें, रेलवे का 45 पैसे वाला बीमा आमतौर पर यात्रियों के लिए सुरक्षा का एक छोटा सा बीमा होता है, जिसे 'रेलवे पैसेंजर रेल इंश्योरेंस स्कीम' (रेल रेस) कहा जाता है। इसका उद्देश्य यात्रियों को दुर्घटना, मौत, या अन्य जख्मों के मामलों में निराश्रित करना है।
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि सिर्फ 45 पैसे होती है। जिसके तहत यात्रियों को 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ऐसे में यदि यात्रा के दौरान यात्री की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है।
बुकिंग के वक्त मिलता है बीमा का ऑप्शन
आज के समय में अधिकांश रेल यात्री लंबी दूरी की यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं। इस दौरान बुकिंग के वक्त यात्रियों को अपनी सीट चुनने, बेड रोल और पिलो के साथ-साथ खान-पान का ऑप्शन तो दिया ही जाता है। साथ ही साथ यात्रियों को यात्रा के वक्त बीमा कराने की सुविधा भी दी जाती है, महज 45 पैसे में 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस लेने का विकल्प भी इस दौरान दिया जाता है। जिसके जरिए सफर के दौरान होने वाली किसी भी आपात स्थिति के साथ जान-माल का नुकसान कवर होता है।
ऐसे करें बीमा स्कीम के तहत क्लेम
- क्लेम आवेदन पत्र: सबसे पहले, रेलवे बीमा कंपनी के नियमों के अनुसार क्लेम आवेदन पत्र भरें। यह फॉर्म रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होता है या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवश्यक दस्तावेज: आवेदन पत्र के साथ आपको अपनी यात्रा की पुष्टि करने वाले दस्तावेज भी जमा करने होंगे। ये दस्तावेज जैसे कि यात्रा का प्रमाण पत्र, चिकित्सा रिपोर्ट (अगर चिकित्सा समस्या के कारण हुई हो), और मृत्यु की घटना के दस्तावेज हो सकते हैं।
- स्थानीय रेलवे ऑफिस को जमा करें: आवेदन पत्र और सारे आवश्यक दस्तावेज स्थानीय रेलवे ऑफिस में जमा करें। यहां आपको क्लेम प्रक्रिया और जरूरी फॉर्म भरने की मदद मिलेगी।
- प्रक्रिया का पालन करें: आपकी आवश्यकताओं के आधार पर, आपका क्लेम जांच के बाद स्वीकृत हो सकता है। अगर आपका क्लेम स्वीकृत होता है, तो आपको उसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।
ऐसे ले सकते हैं इंश्योरेंस
जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो वहां पेमेंट प्रोसेस के समय यात्रा बीमा का ऑप्शन मिलता है। अगर इसे सिलेक्ट किया जाए तो 45 पैसे में बीमा कवर मिल जाता है। बड़ी बात यह है कि एक पीएनआर नंबर के जरिए जितने भी यात्रियों के टिकट बुक किए जाते हैं, उन सभी पर यह बीमा लागू होता है।
मृत्यु पर मिलता है 10 लाख का क्लेम
इस इंश्योरेंस में स्थाई आंशिक विकलांगता, पूर्ण विकलांगता, गंभीर चोटों में परिवहन से लेकर अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल किया जाता है। वहीं यात्रा के दौरान मृत्यु की स्थिति में मरने वाले के परिजनों को 10 लाख रुपए तक कवर दिया जाता है।
अलग- अलग हैं कैटेगिरी
आईआरसीटीसी द्वारा दिए जाने वाले इस बीमा कवर में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपए, स्थाई आंशिक विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। वहीं जान जाने पर डेडबॉडी के परिवहन के लिए 10 हजार रुपए भी प्रदान किए जाते हैं।
इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया
- IRCTC की वेबसाइट पर जाएं: https://www.irctc.co.in/
- यात्री बीमा टैब पर क्लिक करें।
- क्लेम दर्ज करें विकल्प चुनें।
- अपना PNR नंबर और टिकट क्रमांक दर्ज करें।
- दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अपना क्लेम सबमिट करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- रेलवे स्टेशन पर जाएं।
- यात्री सुविधा केंद्र पर जाएं।
- Yatra Bima Claim Form प्राप्त करें और उसे भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी साथ अटैच करें।
- फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज
- रेल टिकट
- PNR नंबर
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)
- घटना का प्रमाण (पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आदि)
- बैंक खाता विवरण
60 दिनों के अंदर क्लेम करें
- क्लेम करने की अंतिम तिथि घटना के 60 दिनों के अंदर है।
- आप IRCTC की वेबसाइट या 1855566 पर कॉल करके क्लेम स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं।
- अन्य जानकारी के लिए आप IRCTC की वेबसाइट Yatra Bima Policy Document पर जा सकते है।
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