संसद सत्र से पहले अध्यादेश: ED और CBI चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल तक किया

author-image
एडिट
New Update
संसद सत्र से पहले अध्यादेश: ED और CBI चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल तक किया

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए CBI और ED के निदेशकों का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता है। अब सरकार के जारी किए गअ अध्यादेश के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल होगा। अभी तक इन पदों पर अधिकतम कार्यकाल 2 साल का ही होता था। हालांकि दोनों अधिकारियों को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।देश में सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं.

विपक्ष कर सकता है विरोध

सरकार ने यह कदम संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले उठाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर साइन कर कर दिए हैं। ऐसे में  विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठना तय हैं, जो पहले ही इन एजेंसियों पर सरकार के पक्ष में काम करने और विपक्षी नेताओं को टारगेट कर कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है।दरअसल विपक्षी नेताओं की ओर से बार- बार ये कहा जा रहा है कि सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के जरिये सरकार उन्हें निशाना बना रही है. हालांकि सरकार इन आरोपों को सिरे से नकार रही है।

संसद के शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला। ऐसे में केंद्र सरकार इन अध्‍यादेश को संसद के पटल पर रख सकती है।

ED CBI tenure 5 year tenure CBI chief Tenure extended central government ordinance