DELHI: इस तरह के बिहेवियर पर ||Suspend|| होते हैं सांसद, स्पीकर के पास होता है कार्रवाई का अधिकार

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sootr editor
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DELHI: इस तरह के बिहेवियर पर ||Suspend|| होते हैं सांसद, स्पीकर के पास होता है कार्रवाई का अधिकार

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने सदन (House) की कार्यवाही (Proceedings) में बाधा डालने पर सोमवार को विपक्ष के चार सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड (Suspension) कर दिया..वहीं मंगलवार को राज्य सभा में हंगामा (Ruckus) करने पर उपसभापति ने 19 विपक्षी सांसदों को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया...एक सांसद, सदन में जो कुछ भी कहता और करता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक से कंट्रोल होता है....भारत में संसद में किए गए किसी भी बिहेवियर के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है....इसका मतलब सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता...
तो सबसे पहले समझते है की हर बार विपक्षी सांसद (Opposition MPs) ही क्यों सस्पेंड होते हैं और क्या सस्पेंशन में सांसदों को सैलरी मिलती है?