Gwalior : हथियार जमा कराएं नही तो हो जाएगा लाइसेंस निरस्त

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Dev Shrimali
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Gwalior :  हथियार जमा कराएं नही तो हो जाएगा लाइसेंस निरस्त

Gwalior : जिला प्रशासन  के तीन बार तारीख बढ़ाने के बावजूद लोग अपने लाइसेंसी हथियार  जमा करने थानों में नही पहुंच रहे । चुनाव की नजदीक नजदीक आती जा रही है इस बजह से पुलिस और प्रशासन दोनो की चिंताएं बढ़ रही है। अब कलेक्टर ने साफ कहा है कि अब जो अपना शस्त्र थाने में जमा नही करेगा उनके आर्म्स लाइसेंस निरस्त किये जाएंगे।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह kaushlendra vikram singh  ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शस्त्र जमा करने की तिथि 7 जून तक बढ़ा दी है। इस संबंध में जारी किए गए आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि 7 जून तक संबंधित पुलिस थाना में शस्त्र जमा नहीं किए तो शस्त्र लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।





लाइसेंस हो चुके हैं निलंबित



         राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने के बाद ग्वालियर जिले के ग्रामीण अंचल में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  ने धारा-144 के तहत एक आदेश जारी कर विकासखण्ड मुरार, भितरवार, घाटीगाँव व डबरा की निर्वाचन क्षेत्र सीमा और उसकी 100 मीटर की परिधि में रहने वाले सभी निवासियों के अस्त्र-शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिए थे।



तीन बार बढ़ाई तारीख



पहले सभी लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र 2 जून 2022 तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने की तिथि निर्धारित थी। इसके बाद इस तिथि को बढ़ाकर 5 जून किया गया था। जिला दण्डाधिकारी  सिंह ने शस्त्र लायसेंसधारियों को एक और मौका देकर अब ग्रामीण अंचल के लिये भी शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून निर्धारित कर दी है।



    जिले में अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर पूर्णत: रोक लगाई गई है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंसधारी भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होंगे। साथ ही शस्त्र लायसेंस भी निरस्त कर दिए जायेंगे।  





इन्हें मिली है छूट



    यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा।



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