E-Shram Card Pension: हर महीने मिल सकती है तीन हजार रुपए, 60 साल के बाद मिलेगा लाभ
क्या है श्रम योगी मानधन योजना?
केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के लेबर के लिए यह योजना चलाती है। इसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) है। इसका उद्देश्य बुजुर्ग श्रमिकों को आर्थिक सहायता देना है। खासकर उन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, जिनके पास नियमित पेंशन की सुविधा नहीं है। इस योजना में लेबर को हर महीने कुछ पैसे जमा करने होते हैं। सरकार भी उतनी ही रकम उनके पेंशन अकाउंट में जमा करती है।
ई-श्रम कार्ड होना क्या जरूरी है?
ई-श्रम कार्ड और पेंशन योजना दो अलग व्यवस्थाएं हैं। ई-श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करता है। इसके जरिए श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलती है। हालांकि, सिर्फ ई-श्रम कार्ड बनने से पेंशन शुरू नहीं होती। इसके लिए PM-SYM योजना में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके अलावा एप्लिकेंट को योजना की पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
इसका लाभ किसे मिलेग?
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, योजना में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं। एप्लिकेंट की उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए। उसकी मंथली सैलरी 15 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लिकेंट का असंगठित क्षेत्र में काम करना जरूरी है। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर शामिल हैं।
रिक्शा चालक और रेहड़ी-पटरी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरे एलिजिबल असंगठित श्रमिकों को भी योजना का लाभ मिल सकता है। बता दें एप्लिकेंट भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही वह टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा EPFO और ESIC के सदस्य एलिजिबल नहीं हैं। गवर्नमेंट फंडेड (NPS) के सदस्य भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
हर महीने कितने रुपए जमा करने होंगे?
इस योजना में जमा की जाने वाली रकम उम्र पर निर्भर करती है। कम उम्र में जुड़ने वाले श्रमिकों को कम पैसे जमा करने होते हैं। 18 साल की उम्र में आवेदन करने पर 55 रुपए जमा होंगे। 20 साल की उम्र में यह रकम 61 रुपए होगी। 25 साल के एप्लिकेंट को हर महीने 80 रुपए देने होंगे। 30 साल की उम्र में यह रकम 105 रुपए होगी।
वहीं, 35 साल में योजना से जुड़ने पर 150 रुपए जमा करने होंगे। वहीं 40 साल की उम्र में 200 रुपए देने होंगे। यह रकम हर महीने जमा करनी होगी। वर्कर्स को 60 साल की उम्र तक कंट्रीब्यूशन देना होगा।
सरकार कितना पैसा जमा करेगी?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सरकार भी योगदान करती है। उसका योगदान वर्कर्स की जमा रकम के बराबर होता है। उदाहरण के लिए 18 साल का व्यक्ति हर महीने 55 रुपए जमा करेगा। सरकार भी उसकी ओर से 55 रुपए जमा करेगी। इस तरह कुल 110 रुपए का मासिक योगदान होगा। वहीं 40 साल की उम्र में जुड़ने वाला वर्कर्स 200 रुपए देगा। सरकार भी हर महीने 200 रुपए का योगदान करेगी। योजना के नियमों के अनुसार 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलेगी।
पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
एलिजिबल वर्कर्स प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर एंरोलमेंट से संबंधित विकल्प चुनना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरनी होगी। एप्लिकेंट को आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। उम्र से जुड़ी जानकारी का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।
इसके बाद मंथली कंट्रीब्यूशन की रकम तय होगी। यह रकम एप्लिकेंट की उम्र के आधार पर तय होगी। बैंक अकाउंट से ऑयो डेबिट की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। इससे तय रकम हर महीने अकाउंट से कट सकेगी। आवेदन पूरा होने के बाद पंजीकरण की रसीद सुरक्षित रखें। पेंशन अकाउंट से जुड़ी जानकारी भी संभालकर रखें। वर्कर्स नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी सहायता ले सकते हैं।
60 साल के बाद कितनी पेंशन मिलेगी?
योजना में निर्धारित कंट्रीब्यूशन जमा करने वाले एलिजिबल सदस्यों को पेंशन मिलेगी। यह पेंशन 60 साल की उम्र पूरी होने पर शुरू होगी। इसके तहत हर महीने 3 हजार रुपए की सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। यानी एलिजिबल सदस्य को सालभर में 36 हजार रुपए मिलेंगे। हालांकि, आवेदन करने के तुरंत बाद पेंशन नहीं मिलेगी। पहले योजना में पंजीकरण और निर्धारित अंशदान देना होगा।
ई-श्रम कार्ड से सीधे नहीं मिलेगी पेंशन
ई-श्रम कार्ड बनवाना और पेंशन योजना में शामिल होना अलग बातें हैं। केवल कार्ड धारक होने से 3 हजार रुपए मिलने की गारंटी नहीं है। आवेदन के समय उम्र और आय की शर्तें पूरी होनी चाहिए। वर्कर्स को निर्धारित मासिक अंशदान भी जमा करना होगा। पेंशन का लाभ 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा।
FAQs
- क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, खासकर उन्हीं लोगों को जो नियमित पेंशन से वंचित हैं। - इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए और उसे असंगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए। भारत का नागरिक होना तथा टैक्सपेयर न होना भी आवश्यक है। - प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कैसे आवेदन करें?
आवेदन के लिए आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान करनी होगी। उम्र के अनुसार मासिक योगदान की राशि तय की जाएगी और यह राशि हर महीने बैंक खाते से कटेगी।