पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई हक नहीं, हाईकोर्ट का फैसला

Aman Vaishnav | Mar 31, 2026, 12:31 IST
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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति उत्तराधिकार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के अनुसार निसंतान महिला की पैतृक संपत्ति पर पति का कोई हक नहीं होगा।

क्या आप जानते हैं कि पत्नी की हर संपत्ति पर पति का अधिकार नहीं होता? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो दशकों पुराने संपत्ति विवादों की दिशा बदल देगा।



कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि महिला के पास उसके माता-पिता से मिली संपत्ति है, तो उस पर ससुराल पक्ष का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनेगा।



महिला की संपत्ति पर पति का हक नहीं

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी हिंदू महिला को अपने माता-पिता से संपत्ति मिली हो और उसकी मृत्यु बिना संतान या वसीयत के हो जाए, तो उस संपत्ति पर उसके पति या ससुराल का कोई हक नहीं होगा।



ऐसी संपत्ति महिला के पिता के कानूनी वारिसों को मिलेगी। जस्टिस तारलाडा राजशेखर राव ने इस मामले में टिप्पणी की है।



ये है पूरा माजरा

दरअसल, एक महिला ने 2002 में अपनी संपत्ति अपनी पहली नातिन को गिफ्ट की थी। 2005 में नातिन की संतानहीन मृत्यु हो गई थी।



इसके बाद महिला ने पहले दिया हुआ गिफ्ट रद्द कर दूसरी नातिन के नाम संपत्ति की वसीयत कर दी। 2012 में महिला के निधन के बाद दूसरी नातिन ने राजस्व रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किया था।



आरडीओ ने उसके पक्ष में आदेश भी दिया था, लेकिन मृत नातिन के पति ने इसे चुनौती दी। इसके बाद जॉइंट कलेक्टर ने आरडीओ के फैसले को पलटते हुए पति के पक्ष में म्यूटेशन का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पहला गिफ्ट डीड रद्द करना कानूनी रूप (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम) से सही नहीं था।



कोर्ट ने पति की याचिका की खारिज

हाईकोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण के मामलों में यह सामान्य बात है कि पत्नी अपने पति की आय बढ़ाकर बताती है। सिर्फ इस वजह से पत्नी के खिलाफ झूठा बयान देने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने पति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।



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