देश की आठ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति, कानून मंत्री मेघवाल ने दी जानकारी
NEW DELHI. केंद्र सरकार ने आठ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है, जो भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में एक्स पर जानकारी साझा की।
नई नियुक्तियां इस प्रकार हैं...
इस अधिसूचना के अनुसार न्यायमूर्ति मनमोहन जो वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर जो वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, इन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत जो दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, इन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जो राज्य की न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण नियुक्ति मानी जा रही है।
न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, इन्हें मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार जो बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, इन्हें केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
इनके अलावा न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, इन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति केआर श्रीराम जो बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, इन्हें मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हें झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका
भारत की न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसमें उच्च न्यायालयों की भूमिका विशेष रूप से अहम है, क्योंकि वे राज्य स्तर पर न्यायिक व्यवस्था की निगरानी और नेतृत्व करते हैं। इस प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसका कार्यक्षेत्र सिर्फ न्यायिक प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक नैतिकता, निष्पक्षता और कानून की व्याख्या में भी अहम होता है।
देश के राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
भारत के संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में मिलता है। हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, और हर उच्च न्यायालय का नेतृत्व उसका मुख्य न्यायाधीश करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता, न्यायिक योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश से होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
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