DGCA New Rules: अब फ्लाइट में 60% सीटों पर नहीं लगेगा चार्ज, जानें नए नियम
हवाई यात्रा करने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब फ्लाइट में 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त मिलेंगी। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को नए निर्देश जारी किए हैं। एक ही टिकट वाले यात्रियों को साथ बैठाया जाएगा। परिवार के सदस्यों को अब पास-पास सीटें मिलेंगी। डीजीसीए (DGCA New Rule) ने यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है।
अब टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी। सभी एयरलाइनों को इन नियमों का पालन करना होगा। यह नया नियम आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हवाई सफर करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।
फ्लाइट में 60% सीटें मिलेंगी मुफ्त
मंत्रालय द्वारा जारी सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक सीटों के आवंटन से संबंधित है। अक्सर देखा जाता है कि एयरलाइंस पसंदीदा सीटों के नाम पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलती हैं।
मंत्रालय (aviation ministry) ने फ्लाइट सीटों को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब हर फ्लाइट में 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त मिलेंगी। यात्रियों को सीट चुनने के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे। यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है।
अब सीट सिलेक्शन शुल्क का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही परिवार के लिए भी अच्छी खबर है। एक ही टिकट पर बुकिंग करने वाले साथ बैठ सकेंगे। डीजीसीए ने यात्रियों को पास-पास सीट देने के निर्देश दिए हैं। अब परिवार के सदस्यों को अलग-अलग नहीं बैठना होगा। इस बदलाव से ग्रुप में यात्रा करना काफी सुखद हो जाएगा।
इक्विपमेंट्स और पालतू जानवरों के लिए नई पॉलिसी
हवाई यात्रा के दौरान अक्सर यात्रियों को अपने कीमती वाद्य यंत्रों (Musical Instruments) या खेल के सामान (Sports Goods) को ले जाने में कठिनाई होती थी।
- खेल का सामान और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स: अब गिटार, सितार या क्रिकेट किट जैसे सामान ले जाना आसान होगा। एयरलाइंस को इसके नियम साफ और सीधे रखने होंगे। आपको पहले से पता होगा कि इन्हें कैसे और कितने चार्ज में ले जाया जा सकता है।
- पालतू जानवरों के साथ सफर: अगर आप अपने कुत्ते या बिल्ली के साथ उड़ान भरना चाहते हैं, तो अब परेशानी कम होगी। कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर इसके नियम साफ-साफ लिखने होंगे। इससे पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने की प्लानिंग करना आसान हो जाएगा।
बोर्डिंग और कैंसिलेशन पर सख्त नियम
विमानन मंत्रालय ने यात्रियों के अधिकारों के फ्रेमवर्क (Passenger Rights Framework) को सख्ती से लागू करने की बात कही है।
- फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर: अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है या बहुत ज्यादा लेट होती है, तो आपको पूरा रिफंड या दूसरी फ्लाइट पाने का पूरा हक है। कंपनी को इसके बदले आपको हर्जाना भी देना होगा।
- बोर्डिंग न मिलने पर: कई बार ओवरबुकिंग की वजह से एयरलाइंस यात्रियों को चढ़ने से मना कर देती हैं। ऐसे मामलों में कंपनी को नियमों के हिसाब से आपको मुआवजा देना ही पड़ेगा।
- अपनी भाषा में जानकारी: अब यात्रियों के अधिकारों की जानकारी सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में नहीं मिलेगी। हवाई अड्डों और वेबसाइटों पर यह जानकारी आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी लिखी होगी।
- जागरूकता जरूरी: किसी भी समस्या के समय एयरलाइन के काउंटर पर जाकर अपने इन अधिकारों की बात जरूर करें। डरने की जरूरत नहीं है, नियम अब आपके साथ हैं।
मंत्रालय की यात्रियों के लिए सुविधा
- UDAN यात्री कैफे: हवाई अड्डों पर यात्रियों को किफायती और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'उड़ान यात्री कैफे' की स्थापना की जा रही है।
- Flybrary (फ्लाईब्रेरी): किताबों के शौकीनों के लिए हवाई अड्डों पर 'Flybrary' की सुविधा दी जाएगी, जहाँ वे मुफ्त में किताबें पढ़ सकेंगे।
- मुफ्त Wi-Fi: कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर मुफ्त वाई-फाई (WIFI connection) की सुविधा को और मजबूत किया जा रहा है।
टिकट कैंसिलेशन
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