डॉक्टर की पर्ची बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
समझें क्या है पूरा मामला...
- केंद्र सरकार ने कफ सिरप को ओवर-द-काउंटर लिस्ट से हटा दिया है।
- कफ सिरप या कोई भी औषधीय सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी।
- यह फैसला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद आया है।
- यह नया नियम तुरंत पूरे देश में लागू हो गया है।
क्या था छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड?
बता दें कि अक्टूबर 2025 में छिंदवाड़ा जिले से एक दुखद खबर सामने आई थी। वहां कोल्ड्रिफ नाम की एक दूषित कफ सिरप पीने की वजह से लगभग 26 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई थी।
जब इस मामले की बारीकी से जांच हुई तो पता चला कि उस सिरप में एक खतरनाक औद्योगिक विलायक मिला हुआ था।
छिंदवाड़ा की इस दर्दनाक घटना ने सरकार और स्वास्थ्य विभागों को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद से ही सिरप बनाने और उसकी बिक्री पर कड़ा कंट्रोल रखने की मांग लगातार उठ रही थी।
इसी का नतीजा है कि अब केंद्र सरकार ने कफ सिरप बेचने के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है।
क्या है नया नियम और कब से हुआ लागू?
केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए सरकार ने Drugs Rules, 2026 को लागू कर दिया है।
यह बदलाव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940के तहत किया गया है। यह नया नियम सरकारी गजट में छपते ही पूरे देश में तुरंत प्रभावी हो गया है।
ड्रग्स रूल्स में क्या बदलाव किया गया?
सरकार ने ड्रग्स रूल्स की Schedule K नाम की एक लिस्ट से Syrups शब्द को ही हटा दिया है। इस लिस्ट में वो दवाएं होती हैं जिन्हें बिना डॉक्टर के पर्ची के भी दुकान से खरीदा जा सकता है।
अब इस लिस्ट से सिरप शब्द हटने के कारण, कोई भी सिरप ओवर-द-काउंटर दवाओं की केटेगरी में नहीं रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कफ सिरप या कोई भी औषधीय सिरप बेचने पर सरकार का सख्त नियंत्रण रहेगा।
नए और पुराने नियम में क्या अंतर?
खरीदने का तरीका
पहले लोग सीधे मेडिकल स्टोर जाकर खुद से कफ सिरप खरीद लेते थे। अब नए नियम के बाद बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर की पर्ची के सिरप नहीं मिलेगा।
दवाओं की केटेगरी
पहले सिरप Schedule K लिस्ट में शामिल था और इसे साधारण दवा माना जाता था। अब सिरप को इस लिस्ट से हटाकर सख्त नियंत्रण में डाल दिया गया है।
फार्मेसी की जिम्मेदारी
पहले मेडिकल स्टोर वाले बिना किसी रोक-टोक के सिरप बेच सकते थे। अब नए नियम के तहत बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरप बेचने पर मेडिकल स्टोर वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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