फ्रिज में खराबी पड़ी कंपनी पर भारी: शिकायत के बाद ग्राहक को करीब 2 लाख मिला हर्जाना

Arohi Raj | Sootr Creatives | Oct 07, 2026, 20:11 IST
खराब फ्रिज से परेशान ग्राहक आयोग पहुंचा।
अगर नया खरीदा हुआ फ्रिज कुछ समय बाद खराब हो जाए, तो परेशानी होना तय है। झारखंड से ऐसा ही मामला सामने आया है। करीब एक लाख रुपए के फ्रिज में कूलिंग की समस्या आई। बाद में फ्रिज तेज आवाज के साथ फट गया। इस घटने की शिकायत उपभोक्ता आयोग से की गई। वहीं, आयोग ने कंपनी और सर्विस सेंटर को करीब दो लाख रुपए देने का आदेश दिया है।

1.09 लाख रुपए में खरीदा था फ्रिज

शिकायत के मुताबिक, गणेश कुमार अग्रवाल ने करीब 1.09 लाख रुपए में फ्रिज खरीदा था। कुछ समय बाद फ्रिज ने ठीक से कूलिंग करना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में इसकी शिकायत की।



ग्राहक के मुताबिक, फ्रिज को ठीक करने के लिए आठ बार सर्विसिंग की गई। इस दौरान उसका कंप्रेसर भी बदला गया। फ्रिज में रेफ्रिजरेंट गैस भी डाली गई। इसके बाद भी समस्या ठीक नहीं हुई। बाद में फ्रिज से तेज आवाज आई और वह फट गया। इससे ग्राहक की परेशानी और बढ़ गई।



कंपनी से नया फ्रिज मांगा था

खबरों के मुताबिक, फ्रिज फटने के बाद ग्राहक ने कंपनी और ऑथराइज्ड डीलर से संपर्क किया। उसने खराब फ्रिज की जगह नया फ्रिज देने को कहा है। ग्राहक ने 17 अक्टूबर 2024 को कंपनी को ईमेल भी भेजा था। कंपनी की तरफ से नए फ्रिज का विकल्प देने की बात सामने आई। इसकी कीमत एक लाख 24 हजार 999 रुपए बताई गई थी। हालांकि, ग्राहक को नया फ्रिज नहीं दिया गया है। इसके बाद ग्राहक ने डिस्ट्रिकिट कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कराई। उसने कुल चार लाख 49 हजार 624 रुपए मुआवजे की मांग की थी।



आयोग ने कंपनी और सर्विस सेंटर को जिम्मेदार माना

सेराइकेला-खरसावां डिस्ट्रिकिट कंज्यूमर कमीशन ने मामले से जुड़े दस्तावेज देखे। आयोग ने ग्राहक की बात भी सुनी। इसके बाद आयोग ने माना कि शिकायत में पर्याप्त आधार है। सर्विस सेंटर की तरफ से मामले में उपस्थिति दर्ज कराई गई। हालांकि, उसने अपना लिखित जवाब नहीं दिया है। कंपनी की तरफ से भी सुनवाई में कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है।



आयोग ने माना कि ग्राहक को आर्थिक नुकसान हुआ। उसे मानसिक परेशानी भी हुई है। फ्रिज फटने से उसकी सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हुआ है। आयोग ने इसे सेवा में कमी और गलत व्यापार व्यवहार का मामला माना है।



कंपनी को 45 दिन में देना होगा पैसा

आयोग ने कंपनी और सर्विस सेंटर को कुल एक लाख 99 हजार 999 रुपए देने का आदेश दिया है। इसमें एक लाख 24 हजार 999 रुपए नए फ्रिज की कीमत के हैं। इसके अलावा 50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देने होंगे। 25 हजार रुपए मुकदमे के खर्च के लिए दिए जाएंगे। आयोग ने रकम देने के लिए 45 दिन का समय दिया है। अगर इस समय में रकम नहीं दी गई, तो 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया के जरिए रकम वसूली जा सकती है।



फ्रिज इस्तेमाल करते समय बरतें सावधानियां



फ्रिज इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फ्रिज को सही जगह पर रखें और उसके आसपास पर्याप्त जगह छोड़ें। कूलिंग कम होने या कोई आवाज आने पर उसे नजरअंदाज न करें। बार-बार खराब होने पर केवल सर्विसिंग कराकर न छोड़ें, बल्कि समस्या की सही जांच कराएं। गैस या कंप्रेसर से जुड़ा काम हमेशा अधिकृत सर्विस सेंटर से ही कराएं। फ्रिज में कोई खराबी दिखे तो कंपनी को तुरंत जानकारी दें।



ग्राहकों के लिए जरूरी बातें

  • फ्रीज खरीदने से पहले सर्विस सेंटर की जानकारी लें।
  • वारंटी और कंपनी की शर्तें ध्यान से पढ़ें।
  • खराबी आने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें।
  • सभी डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट को सुरक्षित रखें।
  • समस्या हल नहीं होने पर उपभोक्ता फोरम का रास्ता अपनाएं।

FAQs



  1. क्या ग्राहक ने फ्रिज में समस्या की शिकायत कब की थी?
    ग्राहक गणेश कुमार अग्रवाल ने कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में फ्रिज में समस्या की शिकायत की थी, लेकिन सटीक तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है।
  2. कंपनी को मुआवजे के रूप में कितना राशि देने का आदेश दिया गया है?
    सेराइकेला-खरसावां डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने कंपनी को कुल एक लाख 99 हजार 999 रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।
  3. फ्रिज के उपयोग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
    फ्रिज का सही स्थान चुनना, कूलिंग कम होने या आवाज आने पर उसकी तुरंत जांच कराना, और गैस या कंप्रेसर से संबंधित कार्य केवल अधिकृत सर्विस सेंटर से ही कराना चाहिए।
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