दिवाली पर कर्मचारियों को गिफ्ट में मिला iPhone 16, सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ, लोग पूछने लगे- कोई वैकेंसी है क्या?
कंपनी ने अपने कर्मचारियों को करीब 70 हजार रुपए का iPhone 16 गिफ्ट किया है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है।
दिवाली पर कर्मचारियों को मिला iPhone 16
दिवाली के मौके पर ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को मिठाई, बोनस या दूसरे गिफ्ट देती हैं। लेकिन दिल्ली के रोहिणी में स्थित एक कंपनी ने इस बार कुछ अलग किया। कंपनी ने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के तौर पर iPhone 16 दिया। इतना महंगा तोहफा मिलने के बाद कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं, कंपनी के इस खास अंदाज की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।
Instagram पर वायरल हुआ वीडियो
कर्मचारियों ने अपनी खुशी का एक वीडियो Instagram पर शेयर किया है। इस Viral Video में देखा जा सकता है कि सभी कर्मचारियों के लैपटॉप पर एक-एक iPhone 16 रखा हुआ है। वीडियो में महिला कर्मचारी अपने हाथों में नया आईफोन दिखाते हुए काफी खुश नजर आ रही हैं। इस शानदार Diwali Gift ने सोशल मीडिया यूजर्स का भी ध्यान खींच लिया है।
लोग पूछ रहे- कंपनी में वैकेंसी है क्या?
वीडियो सामने आने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं आने लगीं। एक यूजर ने पूछा कि कंपनी में कोई वैकेंसी है क्या? वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा कि दिवाली पर ऐसे वीडियो देखकर इंस्टाग्राम चलाने का मन नहीं करता, क्योंकि दूसरों के महंगे गिफ्ट देखकर जलन होने लगती है। फिलहाल, कर्मचारियों को आईफोन देने वाली दिल्ली की इस कंपनी का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनी से मिलने वाले महंगे गिफ्ट और बोनस पर टैक्स भी लग सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं इसके नियम।
क्या दिवाली गिफ्ट पर देना पड़ता है टैक्स?
कंपनी से मिलने वाला हर Diwali Gift टैक्स फ्री नहीं होता। नियमों के मुताबिक, अगर कंपनी किसी कर्मचारी को सालभर में कुल 5000 रुपए तक के गैर-नकद गिफ्ट देती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर इनकी कुल कीमत 5000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो पूरी रकम कर्मचारी की टैक्सेबल सैलरी में जुड़ सकती है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को कंपनी से 70 हजार रुपए का फोन मिलता है, तो उसकी पूरी कीमत पर सैलरी के नियमों के अनुसार टैक्स लग सकता है।
कैश बोनस पर कितना लगता है टैक्स?
अगर कंपनी दिवाली पर Cash Bonus देती है, तो वह कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा माना जाता है। मान लीजिए, किसी कर्मचारी को 30 हजार रुपए का बोनस मिला है। ऐसे में यह रकम उसकी सालाना कमाई में जुड़ जाएगी। इसके बाद कर्मचारी के Income Tax स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।
कैश बोनस पर अलग से टैक्स छूट नहीं मिलती। इसलिए इसे अपनी इनकम में सही तरीके से दिखाना जरूरी है। बोनस की जानकारी टैक्स रिटर्न में नहीं देने पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस आने की आशंका भी हो सकती है।
नए टैक्स सिस्टम में कितना देना होगा टैक्स?
वित्त वर्ष 2025-26 से लागू नए टैक्स सिस्टम में 4 लाख रुपए तक की सालाना टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद अलग-अलग आय पर टैक्स की दरें तय की गई हैं।
- 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स
- 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स
- 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स
- 16 लाख से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स
- 20 लाख से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स
- 24 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स
नए टैक्स सिस्टम में पात्र निवासी व्यक्तियों को 12 लाख रुपए तक की सामान्य टैक्सेबल आय पर अधिकतम 60 हजार रुपए की टैक्स छूट मिलती है। इससे उनकी टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है।
ऐसे में दिवाली पर कंपनी से मिलने वाला महंगा गिफ्ट हो या कैश बोनस, उसके टैक्स नियम जानना जरूरी है। इससे कर्मचारी अपनी सालाना आय और टैक्स की सही जानकारी रख सकते हैं।