दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- उचित मंच पर जाएं

Sandeep Kumar | Aug 07, 2024, 20:00 IST
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पूजा खेडकर की IAS उम्मीदवारी रद्द करने का मामले में सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए यह कहते हुए इनकार कर दिया याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता है।

पूजा खेडकर की IAS उम्मीदवारी रद्द करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचना दी है कि वह आगामी दो दिनों के अंदर पूर्व ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर ( Pooja Khedkar ) की उम्मीदवारी रद्द करने का अपना आदेश उपलब्ध कराएगी। हालांकि ने कोर्ट ने पूजा खेडकर से कहा कि निरस्तीकरण आदेश को चुनौती देने जैसी अन्य राहत के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ( कैट ) जाना होगा।



कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता है। कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने ये कहा कि याचिका का निपटारा किया जाता है। कोर्ट ने खेडकर से UPSC को अपना पता देने को कहा और कहा कि आदेश उन्हें भौतिक रूप से और इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि निरस्तीकरण आदेश को चुनौती देने जैसी अन्य राहत के लिए खेडकर को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जाना होगा।



ये है पूरा मामला?

31 जुलाई को यूपीएससी (UPSC) ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी, और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया। उन पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया था। 1 अगस्त को यहां की एक ट्रायल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ये गंभीर आरोप हैं जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है।



क्या कहा आयोग के अधिवक्ता ने ?

संघ लोकसेवा आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने याचिका आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, क्योंकि आयोग को खेडकर के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं थी। कौशिक ने कहा कि एक प्रेस विज्ञप्ति उन सभी के लिए एक नोटिस है, जिनका पता नहीं चल पाया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यूपीएससी अपने आदेश को पूजा के अंतिम ज्ञात पते और उसकी ईमेल आईडी पर सूचित करेगा।



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