GST काउंसिल का फैसला : हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर मिलेगी राहत, 12% और 28% के स्लैब होंगे खत्म

Sandeep Kumar | Sept 03, 2025, 23:15 IST
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GST काउंसिल की बैठक में 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर 5% और 18% टैक्स स्लैब लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।

देश दुनिया न्यूज: जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम फैसलों की घोषणा की। काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर 5% और 18% के स्लैब को लागू करने का फैसला किया है।



ये बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और इसके साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं जो नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।



175 आइटम्स पर जीएसटी दरों में कटौती

नई दरों के लागू होने से करीब 175 आइटम्स सस्ते हो जाएंगे। इनमें दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना समेत कई खाद्य आइटम्स शामिल हैं। इसके अलावा, सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे इसकी कीमतें भी कम हो सकती हैं।



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लग्जरी आइटम्स और तंबाकू पर टैक्स बढ़ेगा

फैसलों के तहत, लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। इससे उन उत्पादों पर टैक्स बढ़ेगा जो आम जनता के लिए महंगे होते हैं।



टैक्स रेशनलाइजेशन से सरकार को होगा नुकसान

इन फैसलों से सरकार को 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन सिन गुड्स (जैसे तंबाकू) पर टैक्स बढ़ने से 45,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी होगी। इस निर्णय का आम जनता पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।



पीएम मोदी ने किया समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बदलावों का स्वागत करते हुए X पर लिखा, "जीएसटी में सुधारों से आम लोगों की जिंदगी आसान होगी और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। इन बदलावों से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों की खरीददारी क्षमता बढ़ेगी।"



माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन

MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में समय को 30 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। इससे नई कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने का लाभ मिलेगा।



निर्यातकों के लिए ऑटोमेटिक रिफंड

निर्यातकों के लिए अब जीएसटी रिफंड ऑटोमेटिक रूप से मिलेगा, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाएगा। इससे उनके लिए प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा और वे अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगे।



GST रिफॉर्म्स से क्या बदलाव होंगे?

  • कपड़े और जूते सस्ते होंगे: 2,500 रुपए तक के जूते और कपड़ों पर जीएसटी दर 5% हो सकती है।
  • स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी दर घटाई जाएगी।
  • ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे जीएसटी से जुड़े नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा।
  • लक्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% हो सकता है।

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