अब इलाज के लिए नहीं करना होगा इंतजार, तीन घंटे में होगा कैशलेस क्लेम सेटल

Pratibha ranaa | May 31, 2024, 09:02 IST
Health Insurance Rule Change
IRDAI ने कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक पॉलिसी धारक को डिस्चार्ज के लिए अस्पताल में इंतजार नहीं करवाया जा सकता। कंपनियों को हर हाल में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी।

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( IRDAI ) ने कैशलेस क्लेम के नियमों में बदलाव किया है। कैशलेस क्लेम के नियम में हुए बदलाव से पॉलिसी होल्डर ( Health Insurance ) को कई फायदे होंगे। IRDAI ने 1 और 3 घंटे का नया रूल लागू किया है, जो कैशलैस इलाज में लोगों के बड़े काम आने वाला है। IRDAI के इस फैसले के बाद बीमा धारकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ( Health Insurance Rule Change )



लोकल सर्किल्स के सर्वे में हुआ खुलासा


जानकारी के मुताबिक लोकल सर्किल्स ने हाल ही में एक सर्वे किया था। इस सर्वे में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया में बहुत समय लगने की बात सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 3 साल में 43% पॉलिसीधारकों को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से IRDAI के बड़ा फैसला लिया है। ( Health Insurance Rule Change )



1 घंटे में कैशलेस ट्रीटमेंट


नए सर्कुलर के मुताबिक इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर फाइनल अथॉराइजेशन देना होगा। किसी भी स्थिति में पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के लिए इंतजार नहीं कराया जा सकता ( Health Insurance Claim )। अगर ऐसा नहीं होता है और पॉलिसी होल्डर को डिस्चार्ज करने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता है और हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज वसूल लेता है, तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी वह चार्ज वहन करेगी। इसके अलावा कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर भी 1 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा। वहीं मृत्यु की स्थिति में भी बीमा कंपनी को जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करके क्लेम सेटलमेंट करना होगा ताकि परिजनों को शव तुरंत मिल सके। ( Cashless Health Insurance )



ये होंगे फायदे


  • इलाज के लिए नहीं करना होगा इंतजार
  • तीन घंटे के अंदर होगा क्लेम सेटल
  • कागजी कार्रवाई का झंझट ही खत्म

ये हैं हेल्थ इंश्योरेंस के निए नियम





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