अब कभी प्रदर्शन में नहीं जाऊंगा, इमरान खान की सफाई पर कोर्ट सख्त, कहा- पहले माफी मांगें

Sandeep Kumar | Nov 02, 2026, 18:33 IST
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें
Actor says will never go to protest again, Court says apologize first
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान के लिए भारत छोड़ो नोटिस का मामला मुश्किल होता जा रहा है। एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस दिया था। इसके खिलाफ अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई में उन्होंने आगे किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात कही।

वहीं कोर्ट ने इस आश्वासन को नाकाफी बताते हुए बिना शर्त माफी मांगने को कहा।



प्रदर्शन में शामिल होने पर कोर्ट ने उठाए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्टने सुनवाई के दौरान इमरान खान के भारत में रहने और OCI कार्ड धारक होने की स्थिति पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि OCI कार्ड धारक होने के नाते वे भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। कोर्ट ने अभिनेता से पूछा कि जब वे लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और अब तक कभी किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, तो आखिर इस बार विरोध प्रदर्शन में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अदालत ने यह भी सवाल किया कि भारत में बचपन बिताने, शादी करने और बॉलीवुड में काम करने के बावजूद उन्होंने भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली।



'भविष्य में किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा'

इमरान खान की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अभिनेता का विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है। न ही इस मामले में उनसे पूछताछ की गई और न कोई समन भेजा गया।



बचाव पक्ष ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इमरान खान आगे किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में अंडरटेकिंग देने की पेशकश भी की। अभिनेता की ओर से यह दलील भी दी गई कि मामले में लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं करने का वादा पर्याप्त नहीं है। अभिनेता को अपने किए के लिए बिना शर्त माफी मांगनी होगी।



FRRO ने सोशल मीडिया गतिविधियों पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान FRRO की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह पेश हुए। उन्होंने अभिनेता के इस दावे पर सवाल उठाया कि उनका प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है।



अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि इमरान खान की सोशल मीडिया पोस्ट और अपलोड किए गए वीडियो को देखा जाना चाहिए। उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उसे अपनी याचिका के साथ अदालत में पेश नहीं किया। FRRO की ओर से कहा गया कि अभिनेता के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें अदालत में पेश किया जा सकता है। वहीं, राज्य सरकार के वकील ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है।



अमेरिकी नागरिकता और भारत में रहने का दिया हवाला

इमरान खान की ओर से अदालत को बताया गया कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए उनके पास अमेरिकी नागरिकता और पासपोर्ट है। इसके अलावा उनके पास OCI कार्ड भी है। बचाव पक्ष ने कहा कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद अभिनेता की पूरी जिंदगी भारत में बीती है। वे बचपन से यहीं रहे, यहीं शादी की और हिंदी फिल्मों में काम किया। वकील ने यह भी बताया कि पहले उनके पास PIO कार्ड था।



क्या है पूरा मामला?

इमरान खान को एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में FRRO ने लीव इंडिया नोटिस जारी किया था। अभिनेता ने इस कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एम.सी. त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने पिछले सप्ताह नोटिस पर रोक लगा दी थी। अब सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिनेता की दलीलों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और केवल हलफनामा देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। अदालत ने बिना शर्त माफी की मांग की है।

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