रेलवे टिकट रिफंड के नियम बदले, टिकट कैंसिल करने पर अब कटेगा ज्यादा पैसा, मिलेगी कई सुविधा
रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो उसे पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसके बदले रिफंड में कटौती की जाएगी।
नए नियम के अनुसार यदि कोई यात्री ट्रेन के चलने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं टिकट 8 घंटे से 24 घंटे पहले कैंसिल होता है तो केवल 50% रिफंड मिलेगा। इसके आलावा 72 घंटे पहले टिकट रद्द किया जाता है तो 75% रिफंड मिलेगा। ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे।
पहले सिस्टम कैसा था?
पहले यदि यात्री 72 घंटे या उससे पहले टिकट कैंसिल करते थे तो उन्हें पूरा रिफंड मिल जाता था। अब नए नियम लागू होने से कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। ताकि आम यात्रियों को टिकट आसानी से मिल सके।
यात्रियों के लिए एक और खुसखबरी
अब नए नियमों के तहत यात्री ऑफलाइन मोड में किसी भी स्टेशन से अपना टिकट (रेलवे टिकट) कैंसिल करा सकते हैं। अब उन्हें सिर्फ उसी स्टेशन पर नहीं रुकना पड़ेगा जहां से उन्होंने टिकट बुक किया था।
इसके अलावा अब यात्री अपने डिपार्चर स्टेशन के अलावा किसी भी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसके लिए मोबाइल ऐप में बोर्डिंग स्टेशन अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। इससे यात्रा और भी आसान और लचीली हो जाएगी।
सीट अपडेट करने की सुविधा
अब यात्री अपनी सीट भी बदल सकेंगे। ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक वे कोच और क्लास बदल सकते हैं। यानी यदि चाहें तो 3rd AC COACH से 1st AC में अपनी सीट अपग्रेड कर सकते हैं।
इन नए फीचर्स का मकसद यात्रियों (रेल यात्री) को और भी सुविधा, लचीलापन और बेहतर यात्रा अनुभव देना है। रेलवे ने हाल ही में यात्रियों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं।
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