हादसे में मृत कर्मियों के परिजनों को 3 दिन में मिलेगा PF का पैसा

Dolly patil | Jul 03, 2024, 17:36 IST
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घर के आर्थिक उपार्जन करने वाले सदस्य जो किसी कंपनी में कर्मचारी या अधिकारी हैं और उनकी किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से मौत हो जाती है तो उस स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) में जमा पैसों को अब सिर्फ 72 घंटे में निकाल पाएंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) ने हादसे में मृत होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस तत्काल देने की सुविधा हाल ही में शुरू की है। जानकारी के इसके लिए ईपीएफओ द्वारा तत्पर पोर्टल शुरू किया गया है।



इसी के साथ सभी संस्थानों के नियक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों से जुड़ी सभी जानकारी तत्पर पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए।



तत्पर पोर्टल से सहायता

ईपीएफओ ने मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों या आश्रितों के लिए एक अनूठी पहल यह कि है कि सिर्फ तीन दिनों के भीतर मामला सुलझा लिया जाएगा। इसके लिए ईएफओ ने tatpar.org.in की सेवा शुरू की गई है।



अगर आपके पीएफ खातों में आपके और आपके परिवार की डिटेल्स, नॉमिनी की डिटेल्स नहीं उपलब्ध कराई गई हो तो आज ही ये काम कर लें।



क्या करना होगा

मृतकों के परिवार को तत्पर पोर्टल पर जाकर नाम, यूएएन नंबर ( UAN Number ) मृत्यु की तारीख की सूचना देनी होगी।इसके बाद आपका काम 72 घंटों के भीतर हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत में 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी पीएफ मेंबर्स हैं। इनमे कारखानों, मिलों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिक भी शामिल हैं।



पहले भी शुरु की थी सेवा

जानकारी के मुताबिक तत्पर पोर्टल पिछले साल 3 जुलाई 2023 को शुरू की गई थी। इसमें पहला मामला 5 जुलाई को आया था और जिसका निपटारा 7 जुलाई 2023 को हो गया था।



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