प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस , लेनी होगी परमिशन
भोपाल. प्राइवेट स्कूल ( Private schools ) बिना पूर्व अनुमति के फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। यह निर्देश दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर जारी किया गया है। निदेशालय की तरफ से जारी लेटर साफ कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से जमीन हासिल करने वाले प्राइवेट स्कूल शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति लिए बिना फीस नहीं बढ़ा सकते हैं।
फीस बढ़ाने के लिए भेजना होगा प्रस्ताव
डिप्टी डायरेक्ट एजुकेशन की तरफ से भेजे गए लेटर में लिखा गया है कि सभी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल के हेड/स्कूल मैनेजर्स जिन्हें सरकारी एजेंसियों की तरफ से भूमि आवंटित की गई है, को यदि फीस में बढ़ोतरी करनी है तो इसके लिए प्रपोजल भेजना होगा। इसके लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि नए सत्र में 2024-25 में फीस बढ़ोतरी के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेटर में साफ लिखा गया है कि अपूर्ण प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा।