70 नहीं, 105 बार हुई राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, सुप्रीम कोर्ट में बोली SIT
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नया खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि CCTV में 70 नहीं, 105 घटनाएं कैद हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SIT की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। SIT 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल करेगी। मामले में पहले से 8 आरोपी गिरफ्तार होकर जेल में बंद हैं।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला बीते कुछ महीनों से लगातार चर्चा में है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सोमवार को कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई।
105 घटनाएं CCTV में कैद
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जांच में बड़ा बदलाव आया है। पहले 70 घटनाएं सामने आई थीं। लेकिन ताजा जांच में यह आंकड़ा 105 तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।
SIT ने CCTV फुटेज के साथ गवाहों के बयान भी जांचे हैं। इसके अलावा अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। मेहता ने यह भी बताया कि चढ़ावे और कीमती सामान की रसीद सॉफ्टवेयर से बनती है। सारा सामान SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) के लॉकर में रखा जाता है। कोर्ट ने SIT की यह स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर ले ली है।
पहली रिपोर्ट में क्या था
23 जून को पहली SIT ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच लगभग 70 संदिग्ध घटनाएं हुईं। फुटेज में गिरफ्तार आठ आरोपी नोटों की गड्डियां जेब और जूतों में छिपाते नजर आए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दूसरी SIT बनाई गई, जो अभी जांच कर रही है।
25 सितंबर तक चार्जशीट
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि SIT 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे कानून के अनुसार चार्जशीट पर कार्रवाई करें।
याचिकाकर्ताओं ने SIT रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। CJI (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) की बेंच ने कहा कि मामला सेशन जज के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कोर्ट आगे भी आदेश जारी कर सकता है।
क्या मिलेगी डिफॉल्ट बेल
22 सितंबर को गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे हो रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता शिवम पांडेय के अनुसार, कानून के तहत कुछ मामलों में 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होता है। समय पर चार्जशीट न आने पर आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल सकता है। इसी वजह से पुलिस के लिए चार्जशीट की समय-सीमा बेहद अहम हो गई है।
जुलाई में जारी हुए नोटिस
जुलाई में इस मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार, यूपी सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भेजा था।
याचिकाकर्ताओं में RJD सांसद सुधाकर सिंह, वकील एनके गोस्वामी, अजय कुमार राय और हिंदू धर्म परिषद शामिल हैं। याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट के पैसों का पूरा ऑडिट कराने की मांग भी की गई है।
FIR में किन पर आरोप
25 जून को रामजन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ FIR (फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज हुई थी। इनमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्र शामिल हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपियों पर मंदिर से चोरी, कर्मचारी होकर संपत्ति चुराने, आपराधिक विश्वासघात और साजिश जैसी धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा चोरी की संपत्ति छिपाने में मदद करने का आरोप भी है। सभी आरोपी फिलहाल फैजाबाद जेल में बंद हैं।
किसकी क्या भूमिका बताई
पुलिस के मुताबिक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास बिना किसी औपचारिक आदेश के दानपात्रों की चाबियां थीं। अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्र नकदी गिनने के काम से जुड़े थे। पुलिस का दावा है कि अनुकल्प के घर से करीब 20 लाख रुपए मिले। वहीं लवकुश के घर से लगभग 10 लाख रुपए बरामद हुए।
मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्र भी नकदी गिनती से जुड़े बताए गए। पुलिस के अनुसार अविनाश शुक्ल के बैंक खाते से 5 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी। जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं।
FAQ
- राम मंदिर चढ़ावा चोरी की कितनी घटनाएं सामने आईं?
CCTV फुटेज में कुल 105 घटनाएं दर्ज हुई हैं। पहले यह आंकड़ा 70 बताया गया था। SIT ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। - इस मामले में चार्जशीट कब तक दाखिल होगी?
सॉलिसिटर जनरल के अनुसार चार्जशीट 25 सितंबर तक दाखिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। - मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
25 जून को 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। सभी आरोपी गिरफ्तार होकर फैजाबाद जेल में बंद हैं।
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