Bandhan Bank पर RBI का एक्शन : KYC और लोन नियमों में भारी लापरवाही, लगाया लाखों का जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बंधन बैंक पर 41.80 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत की गई। बंधन बैंक पर आरोप है कि उसने KYC (Know Your Customer) से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया।
RBI ने 31 मार्च 2025 तक बंधन बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की थी। जांच में बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कई मामले सामने आए। इसके बाद आरबीआई ने बंधन बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब और सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, RBI ने जुर्माना लगाने का फैसला लिया।
बैंक के उल्लंघन वाले नियम
बंधन बैंक ने कुछ खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा नहीं की। साथ ही, उसने निदेशकों से जुड़े लोन भी स्वीकृत कर दिए थे, जो कि नियमों के खिलाफ था। हालांकि, इस उल्लंघन का ग्राहकों और बैंक के बीच होने वाले लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ा है। RBI ने यह भी पुष्टि की कि भविष्य में होने वाली किसी कार्रवाई पर भी इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना
इसके अलावा, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर भी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने यह कार्रवाई नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 की धारा 52A के तहत की है।
RBI की जांच में यह सामने आया कि मुथूट हाउसिंग फाइनेंस ने "फेयर प्रैक्टिस कोड" से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। कंपनी ने जोखिम श्रेणी और ब्याज दरों को लेकर उचित विवरण नहीं दिया। इसके बाद RBI ने मुथूट हाउसिंग को कारण बताओ नोटिस भेजा। नोटिस के जवाब और सुनवाई के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।
ग्राहकों पर कोई असर नहीं
RBI ने स्पष्ट किया है कि इन कार्रवाइयों का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न ही बैंकों या कंपनियों के बीच होने वाले लेन-देन पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा।
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