Supreme Court ने दी जमानत, छह महीने बाद Sanjay Singh आए जेल से बाहर
भोपाल. राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ( Sanjay Singh ) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ईडी ( ED )ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया था कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। इस पर ईडी ने कहा था कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।
जमानत का ईडी ने नहीं किया विरोध
संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। संजय सिंह मां राधिका सिंह ने उनको जमानत मिलने पर खुशी जताई है और कहा कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था।
ट्रायल चलने तक गिरफ्तारी नहीं होगी
हाईकोर्ट में जांच एजेंसी ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाला ( delhi liquor scam ) से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह के वकील ने बताया कि अब ट्रायल चलने तक संजय सिंह को ईडी गिरफ्तारी नहीं करेगी।