उत्तर प्रदेश ब्लिंकिट विवाद: नॉन-वेज पैकेट पर हैप्पी नवरात्रि लिखा होने से भड़का विवाद, बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन
जांच के दौरान लाइसेंस में मीट बिक्री की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने फ्रोजन मीट के 166 पैकेट जब्त करने की कार्रवाई शुरू की।
हैप्पी नवरात्रि लिखे बैग में मीट डिलीवरी का आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजरंग दल के जनसेवक धर्मेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हैप्पी नवरात्रि लिखे कैरी बैग में मीट की डिलीवरी की जा रही थी। उन्होंने कंपनी के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज की। कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने बातचीत कर शांत कराया मामला
हंगामे की सूचना पर कोतवाली प्रभारी हेमंत मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जांच का आश्वासन देते हुए मामला को शांत कराया। इस दौरान स्टोर का शटर बंद रहा। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई घंटे तक निरीक्षण किया।
लाइसेंस में मीट बिक्री की अनुमति नहीं मिली
सहायक आयुक्त खाद्य वीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि विभाग ने 10 दिन पहले नवरात्रि में मीट नहीं बेचने के निर्देश दिए थे। शिकायत मिलने पर स्टोर की जांच की गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित के मुताबिक, आउटलेट ऑपरेटर ने खाद्य सामग्री बेचने का लाइसेंस दिखाया। हालांकि, स्टोर के लाइसेंस में मीट बेचने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए अलग लाइसेंस लेना जरूरी है।
जांच के दौरान विभाग ने फ्रोजन मीट के 166 पैकेट जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। इनकी कीमत 45 हजार 384 रुपए बताई गई है। आउटलेट पर मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जबकि अन्य सामान बेचने की अनुमति है।
कोर्ट में पेश होगा मामला
अधिकारियों के मुताबिक, मामले को एडीएम फाइनेंस-रिवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा। सुनवाई के बाद जुर्माने पर फैसला होगा। फिलहाल, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि बैग पर लिखे संदेश और मीट की डिलीवरी को लेकर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं।
FAQs
- क्यों खाद्य सुरक्षा विभाग ने मीट के 166 पैकेट जब्त किए?
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मीट के 166 पैकेट जब्त किए क्योंकि संबंधित स्टोर के लाइसेंस में मीट बिक्री की अनुमति नहीं थी। - क्या नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री पर रोक लगाई गई है?
जी हां, खाद्य सुरक्षा विभाग ने नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। - इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी?
इस मामले को एडीएम फाइनेंस-रिवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा और वहां सुनवाई के बाद जुर्माने पर निर्णय लिया जाएगा।