Rahul Gandhi की शिकायत लेकर फिर चुनाव आयोग पहुंची BJP
The Sootr | Nov 25, 2023, 17:39 IST
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में इसका साफ प्रावधान है कि प्रचार बंद होने के बाद टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं किया जा सकता। 48 घंटे के साइलेंट पीरियड में किसी भी तरह का सार्वजनिक प्रचार बैन है, इस दौरान सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो पर किसी पार्टी के पक्ष में कोई नेता प्रचार नहीं कर सकता। राहुल ने 48 घंटे के साइलेंट पीरियड में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार किया है, चुनावी घोषणाओं को दोहराते हुए वोट मांगे।