छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण
समझें क्या है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है। अब पुलिस, वन और जेल विभाग में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में 4 साल तक की छूट भी दी जाएगी। यह आरक्षण केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा। इसके लिए थलसेना, नौसेना या वायुसेना में चार साल की सेवा जरूरी है।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को राज्य में सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार ने उनके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण तय कर दिया है।
कैबिनेट ने इस संबंध में नए नियमों को अपनी मंजूरी दे दी है। यह फैसला पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्तियों पर लागू होगा। इससे थलसेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व अग्निवीरों को सीधा फायदा होगा।
किन पदों पर मिलेगा आरक्षण का फायदा
यह आरक्षण मुख्य रूप से तृतीय श्रेणी के पदों पर लागू होगा। पुलिस विभाग में आरक्षक पद के लिए यह व्यवस्था रहेगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक के पदों पर यह लाभ मिलेगा। वहीं जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर भी आरक्षण लागू होगा।
उम्र में भी दी जाएगी विशेष छूट
आरक्षण के साथ ही सरकार ने उम्र सीमा में भी राहत दी है। पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 4 साल की छूट मिलेगी। इससे सेवा पूरी करने के बाद युवाओं को नौकरी पाना आसान होगा। हालांकि शैक्षणिक योग्यताओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती के तय नियम और योग्यताएं पूरी करना अनिवार्य होगा।
केवल स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा लाभ
इस नए नियम का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलेगा। जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी की है, वे ही योग्य होंगे। राज्य से अब तक हजारों युवा अग्निवीर बन चुके हैं। वर्ष 2022 से राज्य के अलग-अलग जिलों में भर्ती रैलियां आयोजित की गई हैं।
राज्य में अग्निवीरों के आंकड़े
राज्य में अब तक करीब 3200 युवाओं का चयन अग्निवीर के रूप में हुआ है। बिलासपुर भर्ती रैली में 498 युवाओं का चयन किया गया था।जांजगीर-चांपा भर्ती में 876 युवाओं को सफलता मिली थी। रायगढ़ रैली में 683 और धमतरी में 1163 युवा चुने गए थे।
अग्निपथ योजना का पहला बैच 2026 में अपनी सेवा पूरी करेगा। इसके बाद ये युवा राज्य की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि पुलिस विभाग में 5000 पदों पर भर्ती निकलती है, तो 500 पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इससे अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित होगा।
FAQ
- छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलेगा?
छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। - क्या अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट मिलेगी?
हां, पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु सीमा में 4 साल तक की छूट दी जाएगी।
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