Balodabazar Violence : जेल में ही रहेंगे कांग्रेस विधायक, कोर्ट ने सितंबर तक बढ़ाई रिमांड

Kanak Durga Jha | Aug 28, 2024, 09:08 IST
Balodabazar Violence Congress MLA will remain in jail
भिलाई नगर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जेल में ही रहने वाले है। कोर्ट ने देवेंद्र यादव की रिमांड बढ़ा दी है। अब विधायक सितंबर तक जेल में ही रहने वाले है।

भिलाई नगर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जेल में ही रहने वाले है। कोर्ट ने देवेंद्र यादव की रिमांड बढ़ा दी है। अब विधायक सितंबर तक जेल में ही रहने वाले है। सुनवाई के दौरान देवेंद्र के वकील ने कहा कि पुलिस की ओर से अब तक उन्हें एफआईआर की कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि पुलिस जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश करे।



सितंबर तक बढ़ी रिमांड

इससे पहले 17 अगस्त को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें तीन दिनों की रिमांड पर भेजा था। इसके बाद कोर्ट ने 20 अगस्त को उनकी रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दी। अब कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 3 सितंबर तक जेल में रहेंगे। मंगलवार को उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई। बता दें कि देवेंद्र यादव पर गंभीर धाराएं लगी है।




ये है पूरा मामला

बलौदा बाजार के गिरौदपुरी धाम से लगे ग्राम महकोनी के अमरगुफा में तीन जैतखाम काटकर फेंके जाने, मंदिर का गेट तोड़ने की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर सतनाम पंथ के लोगों ने 10 जून को धरना प्रदर्शन आंदोलन का आयोजन किया रहा। बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में आयोजित प्रदर्शन के बाद संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की घटना हुई थी। इसमें शामिल होने भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी पहुंचे थे। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है।



कांग्रेस पार्टी ने अब तक सभी जिलों में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपकर राज्य की सरकार से विधायक सहित बलौदा बाजार हिंसा में गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों को निर्दोष बताकर छोड़ने की मांग की है। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में 184 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।




देवेंद्र यादव पर गंभीर धाराएं

पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर थाना सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध क्र. 386/2024 धारा 153A, 501(1), 505(1)(B), 501(1) (C),109, 120बी, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 341, 427 भादवि एवं 03, 04 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।





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