चुनाव से पहले प्रत्याशियों को जीरो बैलेंस में खुलवाना होगा खाता, संदिग्ध लेन-देन की जानकारी लेंगे, कार्रवाई भी होगी

The Sootr CG | Oct 17, 2023, 24:00 IST
चुनाव से पहले प्रत्याशियों को जीरो बैलेंस में खुलवाना होगा खाता, संदिग्ध लेन-देन की जानकारी लेंगे, कार्रवाई भी होगी
छत्तीसगढ़ में अगले महीने होने वाले चुनाव को लेकर लेनदेन पर सख्ती बरती जा रही है। दरअसल, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जीरो बैलेंस में खाता खुलवाना होगा।

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में अगले महीने होने वाले चुनाव को लेकर लेनदेन पर सख्ती बरती जा रही है। दरअसल, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जीरो बैलेंस में खाता खुलवाना होगा। इस नए खाते से ही उन्हें चुनावी प्रचार-प्रसार के दौरान भुगतान करना होगा। उम्मीदवारों के खातों की निगरानी के साथ ही उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के खातों पर भी नजर रखी जाएगी। संदिग्ध लेन-देने की जानकारी लेने के साथ ही नियमों के खिलाफ ट्रांजेक्शन होने पर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही ज्यादा कैश जमा करने पर भी जानकारी देनी होगी।



जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बैंकिंग संस्थाओं की बैठक ली। इसमें बैठक में कहा गया है कि किसी भी खाते से बड़ी रकम लगातार निकाली जाती है तो इसकी जानकारी बैंकों को तुरंत देनी होगी। एक ही दिन में अलग-अलग नाम से भी बड़ी रकम निकाली जाए तो उन खातों की भी सूचना देनी होगी। बैंकों में लेनदेन की रिकार्डिंग सीसीटीवी कैमरों से की जाए और उसे सुरक्षित रखा जाए। ऑनलाइन बैंकिंग यूपीआई से होने वाले लेन-देन की भी निगरानी की जाए। किसी बैंक खाते में यूपीआई से लगातार कैश ट्रांजेक्शन किया जाता है या किसी बैंक खाता जिस पर काफी समय से लेन-देन ना हुआ हो और उसी खाते से लेनदेन किया जा रहा है तो इसकी सूचना भी बैंक वालों को देनी होगी। सभी बैंकर्स को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा।



प्रत्याशी को छोटी-बड़ी लेनेदेन की जानकारी देनी होगी



एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि किसी खाते से एक लाख से अधिक का लेन-देन किया जाता है या छोटी-छोटी रकम के संदेहास्पद लेन-देन हो या एक ही जगह के एटीएम से बार-बार रकम निकाली जा रही हो तो इसकी जानकारी देनी होगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि बैंकों के कैश वाहन के आने-जाने की एंट्री करें। गाड़ियों में क्यूआर कोड जनरेट कर गािड़यों में लगाना होगा। कैश ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग में आने वाले वाहनों में क्यूआर कोड चस्पा करना अनिवार्य होगा।



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